आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

16/2012

अधिसूचना तिथि

30/04/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/04/2012

अधिसूचना: 16 जारी करने की तिथि: 30/4/2012

आयकर (पांचवें संशोधन) नियम, 2012 - नियम 2 एफ के निवेशन

अधिसूचना संख्या 16/2012 [एफ सं 149/72/2011-SO (टीपीएल)] / 942 (ई), 30-4-2012 दिनांकित

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (47) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आगे आयकर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है नियम, 1962, अर्थात्: -

1 (1) इन नियमों का आयकर (5 वां संशोधन) नियम, 2012 कहा जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा.

प्र.20. आयकर नियम, 1962 में, नियम 2 ई के बाद, निम्नलिखित नियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

"धारा 10 के खंड (47) के तहत छूट के प्रयोजन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की स्थापना के लिए दिशानिर्देश.

2 एफ. (1) इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अनुरूप और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की स्थिति संतोषजनक रूप में स्थापित किया जाएगा - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2011, अधिसूचना के अनुसार सं DNBS.233/CGM (अमेरिका) -2011, दिनांक 21 नवंबर 2011.

(2) इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की धनराशि ही सार्वजनिक निजी भागीदारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बाद में निवेश किया जाएगा - संतोषजनक वाणिज्यिक संचालन और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया है जो प्रारंभ ऑपरेशन तिथि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स समझौता त्रिपक्षीय लिए एक पार्टी है कंसेसियनार और अनिवार्य खरीदें बाहर और समापन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए परियोजना अधिकारी के साथ.

(3) इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा सुरक्षा के विदेशी मुद्रा प्रबंधन (स्थानांतरण या मुद्दे के तहत प्रासंगिक नियमों के अनुसार रुपया denominated बांड या विदेशी मुद्रा बांड जारी करेगा ) विनियम, समय - समय पर यथा संशोधित 2000,.

(4) इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड द्वारा जारी किए गए किसी भी बंधन के नियमों और शर्तों को भारतीय रिजर्व बैंक की उक्त निर्देशों और उप नियम (3) में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जाएगा.

(5) पूर्वोक्त बंधन ऐसे अनिवासी निवेशक द्वारा पहले निवेश के समय में, बंधन के एक अनिवासी मूल या प्रारंभिक परिपक्वता होने में एक निवेशक के मामले में पांच साल की अवधि से कम नहीं होगी.

इस तरह के बांडों में एक अनिवासी निवेशक द्वारा किए गए निवेश कम से कम तीन साल की लॉक इन अवधि के अधीन किया जाएगा, लेकिन अनिवासी निवेशक ऐसे ताला भीतर एक और अनिवासी निवेशक को बंधन स्थानांतरण हो सकता है बशर्ते कि अवधि में.

(6) किसी भी समय एक समूह से संबंधित एक व्यक्ति परियोजना या परियोजना में इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड द्वारा किए गए निवेश, फंड के कोष का प्रतिशत बीस, से अधिक नहीं होगी.

(7) कोई निवेश अपने प्रायोजक या सहयोगी उद्यम या इस तरह के प्रायोजक के समूह एक बड़ा हित है, जहां किसी भी परियोजना में इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड द्वारा किया जाएगा.

नियत तारीख को या उससे पहले धारा 139 की उपधारा (4 सी) द्वारा अपेक्षित के रूप में (8) इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड आय के अपने रिटर्न फाइल करेगा.

(9) मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के लिए इस नियम या भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों में प्रदान की शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करता है (खंड में निर्दिष्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नहीं है, जैसे कि अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू नहीं होगी 47) अधिनियम की धारा 10 के.

स्पष्टीकरण -. इस नियम के प्रयोजन के लिए -

 (मैं) "सहयोगी उद्यम" अधिनियम की धारा 92A में उसे सौंपे रूप में एक ही अर्थ होगा;

 (Ii) "चिंता का विषय" खंड (क) उप - धारा (22) अधिनियम की धारा 2 की व्याख्या 3 के रूप में एक ही अर्थ होगा

(Iii) "कंसेसियनार", "त्रिपक्षीय समझौते" और "परियोजना प्राधिकरण" क्रमशः इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2011 में उन्हें सौंपा के रूप में एक ही अर्थ होगा;

(Iv) "कोष" निवेश के उद्देश्य के लिए उठाया इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के कुल फंड का मतलब है;

(V) "समूह" प्रतिभूति और विनिमय इंडिया बोर्ड (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996 की धारा 2 के खंड (मिमी) में परिभाषित के रूप में एक समूह का मतलब है.

(Vi) एक व्यक्ति में पर्याप्त रुचि नहीं समझा जाएगा -

वह लाभकारी मालिक है यदि (क) एक कंपनी शेयर (लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों नहीं होने का (उसके रिश्तेदारों में से एक या अधिक द्वारा आयोजित लाभकारी स्वामित्व सहित मामले में व्यक्ति को एक व्यक्ति है) के साथ या बिना चाहे मतदान बिजली की कम से कम 10 फीसदी नहीं पकड़े मुनाफे में भाग लेने के लिए एक सही); या

(ख) एक चिंता का विषय है वह लाभदायक ऐसी चिंता की आय का 20 फीसदी से भी कम नहीं करने के हकदार, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, एक कंपनी के अलावा अन्य है.

(सात) "रिश्तेदार", एक व्यक्ति के संबंध में, इसका मतलब है,

(क) व्यक्ति के पति या पत्नी;

(ख) भाई या व्यक्ति की बहन;

(ग) भाई या व्यक्ति के पति या पत्नी की बहन;

(घ) भाई या व्यक्ति के माता - पिता दोनों में से किसी की बहन;

(ई) किसी भी नज़दीकी लग्न या व्यक्ति के वंशज;

(च) किसी भी नज़दीकी लग्न या व्यक्ति के पति या पत्नी के वंशज;

व्यक्तियों की (G) पति (ख) (एफ) के लिए उप खंड में निर्दिष्ट; या

(ज) व्यक्ति या व्यक्ति के पति या पत्नी दोनों में से किसी का एक भाई या बहन के किसी नज़दीकी वंशज.

(आठ) "प्रायोजक" एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, या भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के प्रायोजक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है जो एक बैंक का मतलब है. "

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