16/2011 : अधिसूचना: सं. 16/2011 [एफ.सं. वी-27015/1/2011-काआ(एनसी)]/का. आ. 857(अ), तारीख: 27-4-2011
अधिसूचना सं.
16/2011
अधिसूचना तिथि
27/04/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/04/2011
धारा 35AC के तहत पात्र योजना या परियोजना के रूप में अधिसूचित विवेकानंद LOKSIKSHA निकेतन, पश्चिम बंगाल नेत्रहीन विकलांग बच्चों और मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष स्कूल के निर्माण
धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना NO.16/2011 [F.NO.V-27015/1/2011-SO (NAT.COM)] / तो 857 (ई), 27-4-2011 दिनांक
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 1501 (ई), दिनांक 7 सितंबर 2007, की अधिसूचना द्वारा, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 6 में अधिसूचित किया था, विवेकानंद Loksiksha निकेतन, गांव फरीदपुर, पीओ दक्षिण Dauki, जिला पूर्ब मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल से नेत्रहीन विकलांग बच्चों और मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष स्कूल का निर्माण - 721 464, वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या विवेकानंद Loksiksha निकेतन, गांव फरीदपुर, पीओ दक्षिण Dauki, जिला पूर्ब मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल से बाहर किया जा रहा है जो नेत्रहीन विकलांग बच्चों और मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष स्कूल के निर्माण के लिए परियोजना - में किसी भी बदलाव के बिना 721 464, रुपए की अनुमोदित लागत.1.41 करोड़, वित्तीय वर्ष के साथ शुरू में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 2010-11 यानी, 2010-11, 2011-12 और एक दिशा के साथ 2012-13 के वित्तीय वर्ष 2010-11 के पहले से ही है के रूप में व्यपगत, आयकर अधिनियम की धारा 35AC के तहत इसलिए कोई प्रमाण पत्र, 1961 वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए जारी किया जाएगा.
एनएन

