16/2009 [का. आ. 649(अ)] : अधिसूचना: एनसी-16/2009 [का.आ. 649(अ)], तारीख: 22-3-2010
अधिसूचना सं.
16/2009 [का. आ. 649(अ)]
अधिसूचना तिथि
22/03/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/03/2010
धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना सं. 16/2009 [एफ सं. V-27015/5/2009-SO (NAT.COM)] / तो 649 (ई), 22-3-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी, उप - धारा के तहत जारी 14 दिसंबर 1995, दिनांक (1) व्याख्या (ख) खंड के साथ 973 (ई) पढ़ा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 13 में निर्दिष्ट किया था, कैलाश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एन OIDA में नि: शुल्क चिकित्सा सहायता सेवाओं के चलाने के लिए, सी -320, सेक्टर 91, एन OIDA - 201 301, आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1996-97, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में तो 212 (ई), तीन की अवधि के लिए 16 मार्च 1998 दिनांक साल आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1999-2000, साथ शुरुआत अतः 982 (ई), तो आगे की अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2003-04 और शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए 10 सितंबर 2002 दिनांकित 141 (ई), वित्तीय वर्ष 2005-06 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 3 फ़रवरी 2006 दिनांक;
जबकि अधिसूचना संख्या से एसओ 212 (ई), 16 मार्च 1998 अनुमानित लागत रुपये से संशोधन किया गया था दिनांकित. रुपये के लिए 40 लाख रुपए. इसके अलावा, ख़बरदार अतः 1163 (ई) बढ़ाया 16-7-2007 दिनांकित था जो 75 लाख, अनुमानित लागत रुपये से संशोधन किया गया था. रुपये के लिए 75 लाख रुपए.1.50 करोड़;
जबकि उक्त परियोजना या स्कीम बारह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत को बढ़ाने के लिए कहा परियोजना या स्कीम. रुपये के लिए 75 लाख.1.50 करोड़;
(एक - अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख), 1961 (1961 का 43), के साथ पठित ) एतद्द्वारा कैलाश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है जो नोएडा, पर नि: शुल्क चिकित्सा सहायता सेवाओं के संचालन के लिए योजना या परियोजना को निर्दिष्ट, सी -320, सेक्टर 91, नोएडा - रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना 201 301.1.50 करोड़, वित्तीय वर्ष से शुरू होने में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना 2008-09 यानी, 2008-09, 2009-10, एक दिशा के साथ वित्त वर्ष 2010-11 के बाद से 2008-09 इसलिए समाप्त हो गया है , खंड 35AC तहत कोई प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए जारी किया जा सकता है.

