आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

16

अधिसूचना तिथि

24/01/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/01/2005

अधिसूचना: 17 जारी करने की तिथि: 24/01/2005
अधिसूचना सं. 16/2005, 27-1-2005 दिनांक


यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (तीन) के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के आयकर नियम, 1962 श्रेणी "संस्था" के अंतर्गत निम्न शर्तों के अधीन के नियम 6 के साथ पढ़ें: -

(Iii) संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;

(Iv) अधिसूचित संगठन 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा हर साल की;

(Iii) अधिसूचित संगठन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), Aayakar भवन, 9 वीं और 10 वीं मंजिल, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र, अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि करने और यह भी जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की प्रतिलिपि नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी ... ............. 2 / -

 

क्रम सं.
अनुमोदित संगठन का नाम
जो अधिसूचना की अवधि के लिए प्रभावी है
एम / एस ऑरोविले फाउंडेशन भारत निवास, ऑरोविले, पांडिचेरी-605101
2003/01/04 31.3.2006 को

 

नोट: (i)
स्थिति (मैं) ऊपर "एसोसिएशन" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा
(Ii)
अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के आगे नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. आयकर निदेशक (छूट) अधिकारिता वाले. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजा जाना चाहिए.


[F.No.203/43/2004-ITA.II]