16 : परिपत्र सं. 16, 18-09-1969 दिनांकित
परिपत्र सं.
16
परिपत्र की तिथि
18/09/1969
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/09/1969
35 प्रोफेशनल टैक्स - चाहे घटाया राजस्व व्यय के रूप में
यह पेशेवर कर धारा 37 के तहत एक राजस्व व्यय के रूप में नहीं दिया जा रहा है कि बोर्ड को प्रतिनिधित्व दिया गया है (1), इसकी कटौती खंड 40 के विशिष्ट प्रावधानों में शामिल नहीं है के रूप में (क) (ख).
धारा 40 (क) (ख) किसी भी व्यवसाय या पेशे के लाभ या लाभ पर लगाया या, के अनुपात में मूल्यांकन किसी भी कीमत या टैक्स के कारण या फिर किसी भी तरह के लाभ, के आधार पर भुगतान किसी भी राशि की पाबंदी अधिकृत और लाभ.
स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाया पेशेवर कर सामान्य रूप से खंड 40 के भीतर गिर करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है (क) (ख).इस श्रेणी में गिर करने के लिए, यह कर की दर में इस तरह के लाभ या लाभ के आधार पर, नहीं तो व्यापार, व्यवसाय या पेशे के लाभ या लाभ पर लगाया जाता है और यह एक अनुपात में मूल्यांकन किया जाना चाहिए या कि आवश्यक होगा . दूसरे शब्दों में, क्या खंड अनिवार्य रूप से व्यक्त करना चाहता आय पर करों की कटौती करने के लिए निषेध है.
पेशे करों व्यवसायों, दरों, आजीविकाओं और रोजगारों पर करों की बात करते हैं जो भारत के संविधान की सूची द्वितीय की प्रविष्टि 60 के तहत लगाया जाता है. संविधान के अनुच्छेद 276 में यह स्पष्ट है कि कुछ हद तक कर सकता है की मात्रा अर्जित आय की मात्रा पर निर्भर करती है, हालांकि इस तरह के करों, वे आय पर कर से संबंधित जमीन पर अवैध नहीं होगा कि बनाता है. सच पूछिये तो, एक पेशेवर कर कोई लाभ या लाभ अर्जित करते हैं या किसी खास वर्ष में उठता है कि क्या है या नहीं लगाया है. इस तरह के कर के भुगतान के एक स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र के भीतर व्यापार की तरफ ले जाने के लिए एक आवश्यक शर्त है.
यह तदनुसार, एक व्यवसाय या व्यापार पर ले जाने के एक व्यक्ति द्वारा भुगतान के लिए पेशेवर कर धारा 37 के तहत कटौती के रूप में उसे करने के लिए अनुमति दी जा सकती प्रकट होता है कि (1).
परिपत्र: नहीं 16 [एफ सं 9/38/69-IT (ए) द्वितीय], 18-9-1969 दिनांकित.

