1596 : अधिसूचना: का. आ. 1596 जारी करने की तारीख: 6/1/1987
अधिसूचना सं.
1596
अधिसूचना तिथि
06/01/1987
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/01/1987
अधिसूचना: SO1596
धारा (ओं) भेजा: 35CCB
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1987/06/01
यह इस संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया है और इसके अंतर्गत दिए गए अपने कार्यक्रम आयकर नियमों के नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है, सचिव, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1962, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजनों के लिए:
संस्था का नाम
एक्शन और पर्यावरण, 95, Rashbehari एवेन्यू, कोलकाता -700 029 के समन्वय के लिए "फोरम. "
कार्यक्रम
सुधार और आदि के निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए बड़े पैमाने पर जैव की रीसाइक्लिंग, सहित पर्यावरण की स्थिति का रखरखाव
विहित प्राधिकारी उप - धारा (2) के तहत संस्था को, अर्थात्, (मैं) द्वारा दी मंजूरी दोनों; और (ii) उप - धारा के तहत कार्यक्रम के लिए (1) अनुभाग 35CCB के 1986/01/01 से निम्न शर्तों के अधीन 30-11-1989, को प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध हैं: ----
(मैं) अंकित, कलकत्ता, संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा;
(Ii) संगठन 30 जून को हर साल द्वारा हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को संरक्षण कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
(Iii) संगठन उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और संतुलन पत्र को भेजे गए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर के संबंधित आयुक्त; और
(चतुर्थ) की मंजूरी विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन है और आवश्यक माना जाता है, पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है.
[सं 7088 (एफ नहीं 203/284/86-ITA-II)]

