159 : अधिसूचना: 159 जारी करने की तिथि: 27/6/2003
अधिसूचना सं.
159
अधिसूचना तिथि
27/06/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/06/2003
अधिसूचना नहीं : 159
धारा (ओं) भेजा : एस. 35 (1) (ग)
जारी करने की तारीख : 27/6/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 159, डीटी. 27 जून 2003
यह इस संगठन खंड के प्रयोजनार्थ (तृतीय) के लिए, नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा: (i) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा; (Ii) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष; (Iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन करने, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा - (बी) के सचिव, विभाग आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता-700071, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने, हर साल या 31 अक्टूबर से पहले, यह भी अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों और की एक प्रतिलिपि जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की प्रतिलिपि नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम की धारा 35, 1961 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी .
{0}{/0} {1} {/1} जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
संख्या अधिसूचना प्रभावी है
1 31-3-2002 को विज्ञान एवं पर्यावरण, 41, 14-1-2000 के लिए केंद्र
Tugulakabad इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली 110062
नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triphcates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
[F.No. 203/41/2002/ITA-II]

