आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

1583

अधिसूचना तिथि

15/03/1978

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/03/1978

अधिसूचना: का. आ. 1583 जारी करने की तिथि: 15/3/1978

                        

अधिसूचना: SO1583
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/3/1978
19-2-76 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1236 की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित , निम्नलिखित शर्तों के अधीन: ---
(मैं) उस संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में संस्था इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष 15 मई से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
संस्थान
कैलाश सेवा सदन, मुंबई.
इस अधिसूचना 19-2-1978 से 18-2-1980 को दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 2220 (एफ नहीं 203/26/78-ITA. द्वितीय)