आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

158

अधिसूचना तिथि

31/05/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/05/2005

अधिसूचना: 158 जारी करने की तिथि: 31/05/2005

अधिसूचना 158/2005, 31-5-2005 दिनांक

अतः. कोई ......... यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि उद्यम / उपक्रम, स्वर्ण Tollway प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत.कार्यालय, प्लॉट नंबर 85, रोड नंबर 72, प्रशासन नगर, उनके निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए जुबली हिल्स, हैदराबाद 500034:

(एक) को चौड़ा करने और आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की टाडा-नेल्लोर खंड पर Km.163.6 को Km.52.8 से चार लेन में मौजूदा 2 लेन का राजमार्ग के पुनर्वास और

(ख) को चौड़ा करने और आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के नंदीगाम-lbrahimpatnam खंड पर Km.252 को Km.217 से चार लेन में मौजूदा 2 लेन का राजमार्ग का पुनर्वास

बनाओ, चलाओ, 27-3-2001 और 2001/06/29 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ किए गए दिनांक असाइनमेंट समझौते दिनांक रियायत समझौते के अनुसार ट्रांसफर (बीओटी) के आधार पर, धारा 10 के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है आयकर अधिनियम, 1961 की (23g), 30 साल की अवधि के लिए आयकर नियमों के नियम 2 ई 1962 के साथ पठित 20-3-2002 से 2032/03/19 के लिए 2001/03/27, या पहले उक्त समझौते की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में दिनांकित समझौते में निर्दिष्ट के रूप में.

प्र.20. केन्द्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / उपक्रम:

(क) के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करने के लिए रहता है;

(ख) यह की 2 ई करने के लिए नियम स्पष्टीकरण (ख) के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है. नियम, 1962;

(ग) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है;

(घ) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.

[एफ सं 205/39/2002/ITA-II]