1562 : अधिसूचना: का. आ. 1562 जारी करने की तारीख: 2/7/1993
अधिसूचना सं.
1562
अधिसूचना तिथि
02/07/1993
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
02/07/1993
अधिसूचना: SO1562
धारा (ओं) भेजा: 35CCB
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1993/02/07
यह संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया है और इसके अंतर्गत दिए गए अपने कार्यक्रम, आय के नियम 6AAC तहत, विहित प्राधिकारी जा रहा है, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर नियम, 1962, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजनों के लिए.
संस्था / संघ का नाम
मेसर्स गुजरात पारिस्थितिक एजुकेशन एंड रिसर्च (GEER) फाउंडेशन, जी -1, 194/3, सेक्टर 30, गांधीनगर.
कार्यक्रम:
1 मृदा नमी संरक्षण कार्यों और Indroda नेचर पार्क के क्षेत्रों में और Hingolgadh प्रकृति शिक्षा अभयारण्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्य.
प्र.20. पारिस्थितिकी Indroda नेचर पार्क और Hingolgadh अभयारण्य के पूरे क्षेत्र के विकास के साथ ही अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में.
(3) Indroda नेचर पार्क में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना.
(4) प्रकृति शिक्षा शिविरों और मोबाइल प्रकृति शिक्षा केंद्र के माध्यम से संरक्षण जागरूकता बढ़ाना.
प्र.5. जानवरों और आदि लायन सफारी पार्क, टाइगर सफारी पार्क की स्थापना सहित पक्षियों की विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों की बंदी प्रजनन ऊपर उठाते हुए
प्र.6. संस्था / अनुभाग 35CCB की उप - धारा के तहत एसोसिएशन (2) और (ii) उप - धारा के तहत कार्यक्रमों के लिए (1) अनुभाग 35CCB के लिए विहित प्राधिकारी, अर्थात् (i) द्वारा दी दोनों अनुमोदन एक के लिए मान्य हैं निम्न शर्तों के अधीन 30 नवंबर 1995, को 1 दिसंबर 1992 से तीन साल की अवधि: -
1 गुजरात पारिस्थितिक एजुकेशन एंड रिसर्च (GEER) फाउंडेशन संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा.
प्र.20. गुजरात पारिस्थितिक एजुकेशन एंड रिसर्च (GEER) फाउंडेशन 30 जून से हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी हर साल संरक्षण कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
(3) गुजरात पारिस्थितिक एजुकेशन एंड रिसर्च (GEER) फाउंडेशन आयकर चिंतित आयुक्त को भेजे गए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की कुल आय और देनदारियों और एक प्रति दिखा 30 जून वार्षिक खातों के द्वारा विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.
(4) अनुमोदन विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन है और आवश्यक माना जाता है, पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है.
[सं 9324 / एफ सं 203/16/93-ITA.II

