आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

153

परिपत्र की तिथि

30/11/1974

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/11/1974

परिपत्र सं. 153, 30-11-1974 दिनांकित

धारा 2 (38) एल मान्यता प्राप्त भविष्य निधि

प्र.20. धारा 17 के तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि (1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की - यह मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का लाभ ले सकते हैं इससे पहले आयुक्त द्वारा मान्यता आवश्यक हों

1 संदर्भ उपरोक्त विषय पर 22-3-1965 [अनुलग्नक] दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र एफ नहीं 44/14/64-ITJ लिए आमंत्रित किया है.

प्र.20. मैं बोर्ड ऊपर उल्लेख अपने परिपत्र की सामग्री फिर से जांच की गई है कि कहने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ.धारा 2 (38) के अनुसार, अवधि में किया गया है जो एक भविष्य निधि का मतलब है और चौथी अनुसूची के भाग ए में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त होना जारी है और के तहत स्थापित एक भविष्य निधि भी शामिल है "भविष्य निधि मान्यता प्राप्त" एक योजना कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत फंसाया.यह इस प्रकार आयकर अधिनियम के लाभ का लाभ उठाने के लिए आदेश में, एक भविष्य निधि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त हो गया है या यह कर्मचारियों के अधीन बनाए गए एक योजना के तहत स्थापित किया जाना चाहिए प्रकट होता है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1952. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत स्थापित नहीं कर रहे हैं, जो धन, वे खंड की परिभाषा द्वारा कवर किया जा सकता से पहले स्पष्ट रूप से आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 3 के तहत आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त होना है 2 (38).

(3) एक फंड कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट दी जाती है, तो यह इसे स्थापित नहीं किया गया है कि निहित है कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के तहत.यह कानून के तहत एक "मान्यता प्राप्त भविष्य निधि" का लाभ ले सकते हैं पहले यह इसलिए, आयकर अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किया जाना है.

उसके विचार में, 22-3-1965 दिनांकित बोर्ड के परिपत्र सं 44/14/64-ITJ, तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है.

परिपत्र: नहीं 153 [एफ सं 215/22/71-IT (ए) द्वितीय], 30-11-1974 दिनांकित.

उपभवन - परिपत्र, 22-3-1965 स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट दिनांक

धारा 2 के अनुसार (38) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से किया गया है जो एक भविष्य निधि का मतलब है और चौथी अनुसूची के भाग ए में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त होना जारी है और के तहत फंसाया एक योजना के तहत स्थापित एक भविष्य निधि शामिल कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952.एक सवाल के निजी भविष्य निधि की धारा 17 (1) के प्रावधानों के तहत मुक्त थे या जो कर रहे हैं (केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए रखा भविष्य निधि से प्रतिष्ठित के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रावधानों के तहत गठित) के रूप में क्या उठाया गया था कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, और / या कर्मचारियों के पैरा 79 के तहत भविष्य निधि योजना, 1952, धारा 2 (38) के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की परिभाषा में शामिल किया जाएगा.ऐसे फंड कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम या कर्मचारी के तहत 'या तो तहत भविष्य निधि योजना स्थापित नहीं कर रहे हैं. जैसे, वे धारा 2 (38) के तहत परिभाषा के मामले में स्वतंत्र नहीं है और स्वचालित रूप से आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते. मान्यता का लाभ प्राप्त करने के लिए, वे चौथी अनुसूची के भाग क के तहत मान्यता के लिए आवेदन करना होगा.