152 : अधिसूचना: 152 जारी करने की तिथि: 25/4/2007
अधिसूचना सं.
152
अधिसूचना तिथि
25/04/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/04/2007
अधिसूचना No.152, 25-4-2007 दिनांक
जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) में भारत सरकार के सूचना द्वारा, पी सन्दूक ndustrial के लिए एक योजना को अधिसूचित किया है ख़बरदार संख्या इतनी 193 (ई), 30 मार्च 1999 दिनांक अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और 31 मार्च, 2002 के दिन और ख़बरदार संख्या इतनी 354 (ई) पर समाप्त करने के लिए, 1 अप्रैल दिन पर शुरुआत की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांक , 1997 और मार्च, 2006 के 31 वें दिन समाप्त होने वाले;
और एम / एस जबकि. , पुणे - सुमा शिल्प लिमिटेड, 'सुमा शिल्प', 93/5A, Erandawane, पुणे-411 004, "सुमा केंद्र औद्योगिक पार्क", सर्वे नं 8 +13/1/2, Erandawane, जिले में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है महाराष्ट्र - 41 1004;
और केन्द्र सरकार के नियम और इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के 2006/05/12 विषय दिनांक वाणिज्य और उद्योग एल Etter सं 15/215/2005-ID के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दी है, जबकि;
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.सुमा शिल्प लिमिटेड, पुणे, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में (iii).
संलग्न सूची
भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक मैं ndustrial पी सन्दूक की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों.सुमा शिल्प लिमिटेड, पुणे.
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1. (मैं)
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औद्योगिक उपक्रम का नाम,
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सुमा शिल्प लिमिटेड
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(ii)
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प्रस्तावित स्थान
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"सुमा केंद्र औद्योगिक पार्क" सर्वेक्षण नं 8 +13/1/2, Erandwane, जिला पुणे, महाराष्ट्र -41 1004
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(iii)
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औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल
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1622 वर्ग मीटर
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(xiv)
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प्रस्तावित गतिविधियों
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एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
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एनआईसी कोड
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विवरण
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क्रम सं.
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अनुभाग
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प्रभाग
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समूह
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श्रेणी
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ए
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-
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-
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बिजली, गैस और जल
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ख
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IV.7
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75
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-
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-
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संचार सेवा
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ग
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८
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89
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892
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-
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डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं
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घ]
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८
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89
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893
|
-
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व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियों
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ङ
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८
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89
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894
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-
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वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों
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|
च
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८
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89
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895
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-
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तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएं
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(V)
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औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
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:
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100 प्रतिशत
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(vi)
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वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
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:
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शून्य%
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(VII).
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औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
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:
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04 इकाइयों
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(viii)
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कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
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:
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8,27, 00,000
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{0}(ix){/0} {1} {/1}{0} {/0}
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औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश (रूपये में)
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:
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शून्य
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(x)
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(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर निवेश
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:
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6,99,00,000
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(xi)
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औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
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:
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15-03-2006
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प्र.20. एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.
(3) बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.
(4) कोई भी इकाई (ख) 354 (ई) के पैरा 6 में से, 1 अप्रैल 2002 दिनांकित, विनियोज्य औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिशत पचास से अधिक पर कब्जा करेगा उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट एक औद्योगिक पार्क की. इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक एस टेट या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.
प्र.5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.
प्र.6. अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.
प्र.7. मेसर्स सुमा शिल्प लिमिटेड, पुणे, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के 1961 लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा.
8 मामले में मैं ndustrial पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा 4 (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.
9 अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. अगर सुमा शिल्प लिमिटेड, पुणे, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे
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मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
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यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
10 मामला एम / एस में. सुमा शिल्प लिमिटेड, पुणे, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली औद्योगिक सहायता सचिवालय की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट को करेगा संयुक्त रूप से अंतरंग करने के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग.
प्र।11. इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. सुमा शिल्प लिमिटेड, पुणे, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल.
प्र.12. किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.
[F.No.178/40/2007-ITA-I]

