151 : अधिसूचना: 151 जारी करने की तिथि: 30/6/2006
अधिसूचना सं.
151
अधिसूचना तिथि
30/06/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/06/2006
अधिसूचना सं. 151/2006, 30-6-2006 दिनांक
जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और के लिए 30 मार्च 1999 दिनांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार संख्या इतनी 193 (ई) में भारत सरकार के सूचना द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना,,, अधिसूचित किया है अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या के 31 वें दिन समाप्त होने वाले अतः 354 (ई) अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांकित और मार्च, 2006 के 31 वें दिन समाप्त होने वाले;
और एम / एस जबकि.Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 'DivyaSree मंडलों', 'ए' विंग, नं .11, O'Shaugnessy रोड, बंगलौर -560 025 Divyasree ग्रीन्स, Sy में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया गया है.सं 12/1, 12/2A और 13/1A, इंदिरानगर-कोरमंगला रिंग रोड, डोम्लुर, बंगलौर;
और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग पत्र सं 15/17/05-IP एंड आईडी शर्तें और इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के 2005/11/04 विषय दिनांक के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दी है, जबकि;
अब, इसलिए, खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (iii) की उपधारा (4) उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उपक्रम, एम / एस द्वारा विकसित और बनाए रखा जा रहा है और ऑपरेशन सूचित करता है .Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में (iii).
संलग्न सूची
टी वह नियमों और शर्तों जिस पर भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है.Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर.
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1. (मैं)
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औद्योगिक उपक्रम का नाम
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Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड.
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(Ii)
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प्रस्तावित स्थान
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Divyasree ग्रीन्स,
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एसवाई. सं 12/1, 12/2A और 13/1A,
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इंदिरानगर-कोरमंगला रिंग रोड,
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66 केवीए उप स्टेशन (KEB) के आगे, डोम्लुर, बेंगलोर.
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(Iii)
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औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल
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63,087 वर्ग.मीटर.
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(चतुर्थ)
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प्रस्तावित गतिविधियों
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एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
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एनआईसी कोड
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विवरण
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क्रम सं.
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अनुभाग
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प्रभाग
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समूह
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श्रेणी
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ए
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IV.7
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75
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-
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-
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संचार सेवा
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ख
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८
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89
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892
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-
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डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं
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ग
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८
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89
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893
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-
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व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियों
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घ]
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८
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89
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894
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-
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वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों
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ङ
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८
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89
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895
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-
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तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएं
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(V)
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औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र की centage प्रति
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90.01%
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(vi)
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विनियोज्य क्षेत्र का प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्धारित.
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:
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9.99%
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(VII).
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औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
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3 इकाइयों
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(viii)
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कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
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110.80 करोड़ रुपये
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(ix)
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औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश (रूपये में).
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:
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63.25 करोड़ रुपए
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(x)
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(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर निवेश
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:
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99.32 करोड़ रुपए
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(xi)
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औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
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2004/01/04
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प्र.20. एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.
(3) बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.
(4) कोई भी इकाई स्तंभ में निर्दिष्ट (2) उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका (ख) के पैरा 6 की तो 354 (ई) LST अप्रैल, 2002, एक के आबंटन औद्योगिक क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक पर कब्जा करेगा दिनांक औद्योगिक पार्क. इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.
प्र.5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.
प्र.6. अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.
प्र.7. मेसर्स Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा जिसमें (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के खंड, 1961 के तहत लाभ लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं.
8 मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.
9 अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. अगर Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे
(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
10 मामला एम / एस में. Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, एक अन्य उपक्रम (यानी., बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और उद्यमी सहायता यूनिट को करेगा संयुक्त रूप से अंतरंग बदली करने के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक सहायता, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग के लिए सचिवालय की.
प्र।11. इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले में एम / एस Shyamaraju एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है ऊपर अनुमोदन वापस ले सकते हैं.
प्र.12. किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.
[एफ सं 178/19/2006-ITA-l]

