15 : अधिसूचना: 15 जारी करने की तिथि: 24/01/2005
अधिसूचना सं.
15
अधिसूचना तिथि
24/01/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/01/2005
यह इस उप - धारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 (iii) खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लेख संगठन को मंजूरी दे दी द्वारा किया गया है कि केन्द्र सरकार नीचे वर्णित अवधि के लिए सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1961, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के पढ़ें: -
(I) संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संगठन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के लिए हर वित्तीय वर्ष से पहले पर या प्रत्येक वर्ष के 31 मई;
(Iii) अधिसूचित संगठन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), Aayakar भवन, 9 वीं और 10 वीं मंजिल, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा (ख) सचिव, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) भी हर साल या 31 अक्तूबर से पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र, अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और होने जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की प्रतिलिपि नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी ...... ............. 2 / -
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क्रम सं.
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अनुमोदित संगठन का नाम
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जो अधिसूचना की अवधि के लिए प्रभावी है
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एम / एस ऑरोविले फाउंडेशन भारत निवास, ऑरोविले, पांडिचेरी-605101
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2003/01/04 31.3.2006 को
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नोट: (i)
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स्थिति (मैं) ऊपर "एसोसिएशन" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा
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(Ii)
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अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के आगे नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. आयकर निदेशक (छूट) अधिकारिता वाले. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजा जाना चाहिए.
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[F.No.203/43/2004-ITA.II]

