आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

15

अधिसूचना तिथि

15/01/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/01/2003

अधिसूचना: 15 जारी करने की तिथि: 15/1/2003

                        

अधिसूचना नहीं    :      15
धारा (ओं) भेजा :                           एस.10 (23g)
जारी करने की तारीख       :      15/1/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 15, डीटी. 15 जनवरी 2003
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे पर ले जाने के लिए हमेशा लोगों को सुविधा, या
(ख) fads खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों पाने के लिए; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है: एम / एस पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, बी -1, महाराजा पैलेस, यूनिवर्सिटी रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 380009 ब्रॉड की अपनी परियोजना के लिए गुजरात राज्य में पीपावाव सुरेंद्रनगर से रेल लिंक गेज
[एफ सं 205/12/2002/ITA-II]