आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

149

अधिसूचना तिथि

30/06/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/06/2006

अधिसूचना: 149 जारी करने की तिथि: 30/6/2006

अधिसूचना सं. 149/2006, 30-6-2006 दिनांक


जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और के लिए 30 मार्च 1999 दिनांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार नंबर है तो मैं 93 (ई) में भारत सरकार के सूचना द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना,,, अधिसूचित किया है 1 पर शुरुआत की अवधि अप्रैल, 1997 और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या के 31 वें दिन समाप्त होने के दिन तो 354 (ई) अप्रैल, 1997 के 1 दिन से शुरू हो और 31 दिन पर समाप्त अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांक मार्च, 2006 के

और एम / एस जबकि.अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी फेस-I, गुड़गांव 122002, हरियाणा, साइट नं 22 व 23, चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क, किशनगढ़ में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया गया है डीएलएफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चंडीगढ़) लिमिटेड, शॉपिंग मॉल परिसर, प्रथम तल,, चंडीगढ़ -160 101;

और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग पत्र सं 15/1/04-IP एंड आईडी शर्तें और इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों को 31-12-2004 विषय दिनांक के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दी है, जबकि;

अब, इसलिए, खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (iii) की उपधारा (4) उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उपक्रम, एम / एस द्वारा विकसित और बनाए रखा जा रहा है और ऑपरेशन सूचित करता है . उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में डीएलएफ की जानकारी सिटी डेवलपर्स (चंडीगढ़) लिमिटेड, चंडीगढ़, (iii).


संलग्न सूची

भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. डीएलएफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चंडीगढ़) लिमिटेड, चंडीगढ़.

1
औद्योगिक उपक्रम (i) नाम
:
डीएलएफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चंडीगढ़) लिमिटेड.
 
(Ii) प्रस्तावित स्थान
:
साइट नग 22 एवं 23, चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क, किशनगढ़, चंडीगढ़ -160 101.
 
औद्योगिक पार्क (iii) स्थान
:
8 एकड़ जमीन
 
(Iv) प्रस्तावित गतिविधियों
 
 
 
 
 
 

 

एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
 
एनआईसी कोड
विवरण
क्रम सं.
अनुभाग
प्रभाग
समूह
श्रेणी
 
I3
३६
367
-
कंप्यूटर और कंप्यूटर आधारित प्रणाली के निर्माण.
I3
३९
394
-
कार्यालय, कंप्यूटिंग और लेखा मशीनरी की मरम्मत.
IV.7
75
-
-
संचार सेवा
घ]
89
892
-
डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं.
89
893
-
व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियों.
89
894
-
वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों.

 

 
(V) विनियोज्य क्षेत्र का प्रतिशत औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित
:
66%
 
(Vi) वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत.
:
9.95%
 
औद्योगिक इकाइयों की (सप्तम) न्यूनतम संख्या
:
4 इकाइयों
 
(आठ) कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
:
138crores
 
(नौवीं) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष (रूपये में) पर निवेश
:
95.60 करोड़ रुपए
 
(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर (एक्स) निवेश
:
126.32 करोड़ रुपये
 
औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की (ग्यारहवीं) प्रस्तावित तारीख
:
पहले तीन - नवम्बर, 2004
ब्लाकों
 
 
 
द्वितीय एवं अंतिम - फरवरी, 2005
तीन ब्लाकों
  1. एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.

  2. बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.

  3. कोई भी यूनिट उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट (ख) के पैरा 6 की तो 354 (ई) 1 अप्रैल, 2002, विनियोज्य औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिशत पचास से अधिक पर कब्जा करेगा दिनांक एक औद्योगिक पार्क की.इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.

  4. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.

  5. अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.

  1. मेसर्स डीएलएफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चंडीगढ़) लिमिटेड, चंडीगढ़, इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा जिसमें उप - धारा की धारा के तहत लाभ (iii) (4), 1961 आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं.

  2. मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.

  3. अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. अगर डीएलएफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चंडीगढ़) लिमिटेड, चंडीगढ़, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे

(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.

(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.

10   मामला एम / एस में. डीएलएफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चंडीगढ़) लिमिटेड, चंडीगढ़, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और उद्यमी सहायता यूनिट को करेगा संयुक्त रूप से अंतरंग बदली करने के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता का उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक सहायता, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग के लिए सचिवालय की.

प्र।11. इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले में एम / एस डीएलएफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चंडीगढ़) लिमिटेड, चंडीगढ़, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है ऊपर अनुमोदन वापस ले सकते हैं.

प्र.12.     किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.

[एफ सं 178/41/2005-आईटीए-L]