148 : अधिसूचना: 148 जारी करने की तिथि: 12/4/2007
अधिसूचना सं.
148
अधिसूचना तिथि
12/04/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/04/2007
4-2007 - अधिसूचना NO.148/2007, दिनांक 12
यह एतद्द्वारा टेलीमैटिक्स के विकास के लिए संगठन सेंटर, नई दिल्ली खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, आंशिक रूप से करने के लिए विषय अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'अन्य संस्था' की श्रेणी में 4-2002, - 1961 (अधिनियम) ने कहा, आयकर नियम के नियम 5C और 5D, 1962 के साथ पठित 1 से प्रभावी, (नियम) ने कहा कि निम्न स्थितियों, अर्थात्: -
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अनुमोदित संगठन के लिए भुगतान रकम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;
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अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;
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अनुमोदित संगठन खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और उप - धारा को स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी किताबें मिल जाएगा (2) ने कहा कि अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत के लिए हस्ताक्षर किए और इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित ऐसे ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत आयकर या आयकर (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत की नियत तारीख तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त;
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संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.
प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -
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(iii) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट खाते की पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
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अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
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दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में असफल रहता प्राप्त और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट; या
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अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए हमेशा लोगों को प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं; या
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के अनुरूप है और कहा नियम के नियम 5C और 5D के साथ पढ़ा (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड (ख) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए रहता है.
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[एफ.सं 203/60/2004/ITA-II]

