आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

147

परिपत्र की तिथि

28/10/1974

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/10/1974

परिपत्र सं. 147, 28-10-1974 दिनांकित

स्रोत पर कर की कटौती

धारा 192 एल वेतन

943. कि वेतन का दावा कर्मचारी कर के दायरे में नहीं है और कोई आय स्रोत पर कर कटौती की जानी चाहिए - धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता के लिए नियोक्ता (1)

खंड 192 के प्रावधानों के तहत सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को देय राशि से आयकर घटा भुगतान के समय की आवश्यकता है. एक कर्मचारी अपने वेतन आय कर के दायरे में नहीं है और इसलिए, कोई आयकर उसके द्वारा वेतन प्राप्य से स्रोत पर कटौती की जानी चाहिए का दावा है कि जहां किसी भी मामले में, नियोक्ता चिंतित आय से प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता चाहिए कर अधिकारी धारा 197 के तहत एक प्रमाण पत्र (1) ने कहा कि प्रमाण पत्र में निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के कम दरों पर कोई कटौती या कटौती अधिकृत. कर्मचारी से ऐसे प्रमाणपत्र के अभाव में, नियोक्ता सामान्य दरों पर देय वेतन पर आयकर घटा चाहिए.

परिपत्र: सं 147 [एफ सं 275/80/74-ITJ], 28-10-1974 दिनांकित.