आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1468

अधिसूचना तिथि

20/02/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/02/1996

अधिसूचना: का. आ. 1468 जारी करने की तारीख: 20/2/1996

                        

अधिसूचना: SO1468
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (23 सी), 10 (23 सी) (वी)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/2/1996
(V) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उप - खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कांचीपुरम गांधी रोड क्लॉथ मर्चेंट्स चतरा धर्म Paripalana Mahamai सूचित करता है ---: आकलन साल 1993-94 निम्न शर्तों के अंतर्गत 1995-96 के लिए, अर्थात् के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए सांगा, कांचीपुरम,
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है. [अधिसूचना संख्या 9979 / एफ सं 197/27/96--ITA--I]