1467 : अधिसूचना: का. आ. 1467 जारी करने की तारीख: 29/1/1996
अधिसूचना सं.
1467
अधिसूचना तिथि
29/01/1996
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/01/1996
अधिसूचना: SO1467
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (23 सी), 10 (23 सी) (वी)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 29/1/1996
(V) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उप - खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उद्देश्य के लिए श्री राघवेंद्र स्वामी मठ, Mantralayam, सूचना देता है ---: आकलन साल 1993-94 निम्न शर्तों के अंतर्गत 1995-96 के लिए, अर्थात् के लिए कहा उपखंड की
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[अधिसूचना संख्या 9956 / एफ सं 197/159/95--ITA--1]

