आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1466

अधिसूचना तिथि

16/01/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/01/1996

अधिसूचना: का. आ. 1466 जारी करने की तारीख: 16/1/1996

                        

अधिसूचना: SO1466
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (23 सी), 10 (23 सी) (वी)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/1/1996
उपखंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (वी) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जगद्गुरु सर शंकराचार्य Swamigal Srimatam Samsthanam, कांचीपुरम, तमिलनाडु सूचित करता है तमिलनाडु, मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए निम्न स्थितियों 1996-97 1998-99 के अधीन, अर्थात्: ---
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[अधिसूचना संख्या 9939 / एफ सं 197/1/96--IT--A1]