144 : अधिसूचना: 144 जारी करने की तिथि: 29/6/2006
अधिसूचना सं.
144
अधिसूचना तिथि
29/06/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/06/2006
अधिसूचना सं. 144/2006, 29-6-2006 दिनांक
जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) में भारत सरकार के सूचना द्वारा, औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना को अधिसूचित किया है ख़बरदार संख्या SO193 (ई), अवधि के लिए 30 मार्च 1999, दिनांक अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या के 31 वें दिन समाप्त होने वाले अतः 354 (ई) अप्रैल, 1997 के 1 दिन पर शुरू और समाप्त होने की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांक मार्च, 2006 के 31 वें दिन पर;
और एम / एस जबकि. हीरानंदानी बिल्डर्स, 514, Dalamal टावर्स, 211, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400021 सीटीएस नंबर पर अर्थात्, हीरानंदानी बिल्डर्स औद्योगिक पार्क 22 पीटी, एक औद्योगिक पार्क विकसित किया गया है., 23 पीटी., 27 पीटी., 28 पीटी., 29 पीटी ., ग्राम पवई के 30 पीटी., और 11 पीटी. गांव Chandivli की, मुंबई, महाराष्ट्र, 400076;
और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग पत्र सं 15/32/04-IP और -1 डी शर्तें और इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों को 15-2-2005 विषय दिनांक के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दी है, जबकि;
अब, इसलिए, खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (iii) की उपधारा (4) उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उपक्रम, एम / एस द्वारा विकसित और बनाए रखा जा रहा है और ऑपरेशन सूचित करता है .हीरानंदानी बिल्डर्स, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में मुंबई (iii).
संलग्न सूची
भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. हीरानंदानी बिल्डर्स, मुंबई.
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1
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औद्योगिक उपक्रम (i) नाम
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हीरानंदानी बिल्डर्स
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(Ii) प्रस्तावित स्थान
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हीरानंदानी बिल्डर्स औद्योगिक पार्क, सीटीएस नं 22 पीटी., 23 पीटी., 27 पीटी., 28 पीटी., 29 पीटी., ग्राम पवई के 30 पीटी., और 11 पीटी. गांव Chandivli की, मुंबई, महाराष्ट्र, 400076.
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औद्योगिक पार्क (iii) स्थान
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22,570.33 रुपये. मीटर
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(Iv) प्रस्तावित गतिविधियों
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एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
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एनआईसी कोड
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विवरण
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क्रम सं.
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अनुभाग
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प्रभाग
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समूह
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श्रेणी
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ए
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2 और 3
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विनिर्माण.
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ख
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4 ज
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बिजली, गैस और जल
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ग
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IV.7
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75
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संचार सेवाएं
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घ]
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८
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89
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892
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डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं.
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ङ
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८
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89
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894
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-
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व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियों.
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च
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८
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89
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894
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-
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वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों.
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छ
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८
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89
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895
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तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएँ.
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विनियोज्य क्षेत्र (v) प्रतिशत
औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित
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90.69%
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(Vi) वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत.
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9.31%
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औद्योगिक इकाइयों की (सप्तम) न्यूनतम संख्या
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5 इकाइयों
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(आठ) कुल निवेश का प्रस्ताव
(रूपये में)
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30,22,97,189.93
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(नौवीं) औद्योगिक उपयोग (रूपये में) के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश.
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26,04,12,659.00
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(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर (एक्स) निवेश
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29,73,76,711.00
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प्रारंभ औद्योगिक पार्क की (ग्यारहवीं) प्रस्तावित तारीख
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, 2003 31 मई
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एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, का निर्माण औद्योगिक अंतरिक्ष की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.
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बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.
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कोई भी यूनिट उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट (ख) के पैरा 6 की तो 354 (ई) 1 अप्रैल, 2002, विनियोज्य औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिशत पचास से अधिक पर कब्जा करेगा दिनांक एक औद्योगिक पार्क की.इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.
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प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.
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अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.
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मेसर्स हीरानंदानी बिल्डर्स, मुंबई खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80IA के 1961 लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा.
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मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 801A के.
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अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. अगर हीरानंदानी बिल्डर्स, मुंबई,, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे
(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
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मामला एम / एस में. हीरानंदानी बिल्डर्स, मुंबई, करेगा औद्योगिक सहायता सचिवालय की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट के लिए संयुक्त रूप से अंतरंग, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली के लिए संचालन और औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग.
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इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. हीरानंदानी बिल्डर्स, मुंबई, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.
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किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.
[एफ सं 178/38/2005-ITA-I (भाग)]

