आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

143

अधिसूचना तिथि

09/06/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/06/2003

अधिसूचना: 143 जारी करने की तिथि: 9/6/2003

                        

अधिसूचना नहीं     :      143
धारा (ओं) भेजा   :                            एस.295
जारी करने की तारीख        :      2003/09/06
2003 की अधिसूचना संख्या 143, डीटी. 9 जून 2003.
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1 (1) इन नियमों का आयकर (आठवें संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा.
प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, -
(क) भाग VI में, नियम 29C के लिए, निम्नलिखित नियम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा:
'29C. द्वारा घोषणा कर की कटौती के बिना निश्चित आय की प्राप्ति का दावा व्यक्ति -. (1) एक उप - धारा के तहत घोषणा (1) एक व्यक्ति द्वारा खंड 197A के (1 ए) एक व्यक्ति या उप - धारा के तहत द्वारा (एक कंपनी जा रहा है या नहीं फर्म) फार्म सं 15G में किया जाएगा और उसमें संकेत दिया ढंग से सत्यापित किया जाएगा.
(2) घोषणा उपनियम (1) में "प्रतिभूतियों पर ब्याज" या लाभांश या "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा और ब्याज या, इकाइयों के संबंध में आय या भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा करने के लिए भेजा जैसा भी मामला हो, किसी भी राशि (2) खंड 80CCA की उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट.
(3) व्यक्ति (2) देने या मुख्य आयुक्त या आयुक्त को भेजने का कारण उपनियम में करने के लिए भेजा, घोषणा की एक प्रति के सातवें दिन या उससे पहले (1) उपनियम में निर्दिष्ट महीने घोषणा उस से सुसज्जित है, जिसमें महीने के बाद अगले.
स्पष्टीकरण -. उपनियम के प्रयोजनों के लिए (3), मुख्य आयुक्त या आयुक्त मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसके लिए मूल्यांकन अधिकारी उपनियम में निर्दिष्ट व्यक्ति का आकलन करने के क्षेत्राधिकार वाले (2) अधीनस्थ है इसका मतलब है.;
(ख) परिशिष्ट द्वितीय में, -
(मैं) फार्म सं 15G, डाला जाएगा.
[F.No. 29/FB/2003-TPL]