143 : अधिसूचना: 143 जारी करने की तिथि: 28/4/2004
अधिसूचना सं.
143
अधिसूचना तिथि
28/04/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/04/2004
अधिसूचना नहीं : 143
धारा (ओं) भेजा : धारा 10 (23g)
जारी करने की तारीख : 28/4/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 143, डीटी. 28 अप्रैल 2004
यह की आय नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है सहायक से प्रभावी कर नियम, 1962. सहायक के लिए वर्ष 2000-01. (2028/07/14 तक) वर्ष 2029-30 लाइसेंस समझौते डीटी में उल्लेख किया है के रूप में 30 साल की अवधि के अंत अर्थात्. तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट और उद्यम, या पहले समझौते पूर्वोक्त की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में बीच 1998/07/15.
प्र.20. अनुमोदन कि शर्तों के अधीन है -
(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप होगा और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -
(क) (ख) यह नियमों का 2 ई 1962 नियम के स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है -
एम / एस पीएसए SICAL टर्मिनलों लिमिटेड, 36-40, अर्मेनियाई स्ट्रीट, चेन्नई 600001 गठन तहत तूतीकोरिन पोर्ट पर 7 वें बर्थ में कंटेनर टर्मिनल का विकास, रखरखाव और संचालन की अपनी परियोजना के लिए लाइसेंस समझौते के अनुसार प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर डीटी.1998/07/15 तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट (F.No.205 / 18/2000-ITAII) के साथ किए गए
F.No.205 / 18/2000- (ITAII)

