आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

142

अधिसूचना तिथि

30/03/2007

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/03/2007

अधिसूचना: 142 जारी करने की तिथि: 30/3/2007

अधिसूचना सं. 142/2007, 30-3-2007 दिनांक

 

जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) में भारत सरकार के सूचना द्वारा, औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना को अधिसूचित किया है ख़बरदार संख्या SO193 (ई), अवधि के लिए 30 मार्च 1999, दिनांक अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या के 31 वें दिन समाप्त होने वाले अतः 354 (ई) अप्रैल, 1997 के 1 दिन पर शुरू और समाप्त होने की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांक मार्च, 2006 के 31 वें दिन पर;

और एम / एस जबकि. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर 302005 औद्योगिक विकास केंद्र खारा, जिला बीकानेर, राजस्थान 334 001 पर एक ग्रोथ सेंटर विकसित कर रहा है उद्योग भवन, तिलक मार्ग, कार्यालय में पंजीकृत होने;

और केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों 24-4-2006 विषय दिनांक वाणिज्य और उद्योग एल Etter सं 15/211/2005-IP और आईडी के बारे में कहा ग्रोथ सेंटर ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दी है, जबकि

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, (iii).

संलग्न सूची

भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक विकास केन्द्र की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर.

 

1. (मैं)
औद्योगिक उपक्रम का नाम
:
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
(ii)
प्रस्तावित स्थान
:
औद्योगिक विकास केंद्र, खारा, जिला बीकानेर, राजस्थान 334 001
(iii)
ग्रोथ सेंटर के स्थान
:
726.91 एकड़
(xiv)
प्रस्तावित गतिविधियों
:
 

 

एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
 
एनआईसी कोड
विवरण
क्रम सं.
अनुभाग
प्रभाग
समूह
श्रेणी
 
2 और 3
-
-
-
विनिर्माण

 

(V)
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
95.59%
(vi)
वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
०२.४७%
(VII).
औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
:
381 इकाइयों
(viii)
कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
:
1209.78 लाख
(ix)             
औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश (रूपये में)
:
शून्य
(x)
(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर निवेश
:
1153.31 लाख
(xi)
ग्रोथ सेंटर के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
:
31-3-2006

प्र.20. एक ग्रोथ सेंटर में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक ग्रोथ सेंटर के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.

(3)बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.

(4)कोई भी इकाई (ख) 354 (ई) के पैरा 6 में से, 1 अप्रैल 2002 दिनांकित, विनियोज्य औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिशत पचास से अधिक पर कब्जा करेगा उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट एक ग्रोथ सेंटर की. इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक एस टेट या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.

प्र.5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.

प्र.6. अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, ग्रोथ सेंटर में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.

प्र.7.        मेसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, जिसमें खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4), आयकर अधिनियम की धारा 80-IA 1961 की अवधि के दौरान ग्रोथ सेंटर संचालित करने के लिए जारी करेगा लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं.

8 मामले में ग्रोथ सेंटर के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.

9 अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, अगर, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे

(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.

(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए ग्रोथ सेंटर के स्थान के लिए है.

10 मामला एम / एस में. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट को करेगा संयुक्त रूप से अंतरंग लिए ग्रोथ सेंटर (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक सहायता, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग के लिए सचिवालय.

प्र।11.इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.

प्र.12.     किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, ग्रोथ सेंटर का अनुमोदन रद्द करना होगा.


[एफ No.178/75/2006-ITA-I]