142 : अधिसूचना: 142 जारी करने की तिथि: 17/05/2005
अधिसूचना सं.
142
अधिसूचना तिथि
17/05/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/05/2005
अधिसूचना सं. 142/2005, 17-5-2005 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए "मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ, इंदौर" सूचित करता है मूल्यांकन वर्षों के निम्नलिखित शर्तों के अधीन 2001-2002, को 1999-2000: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या उप - धारा के प्रावधानों के अनुरूप, आवेदन के लिए यह जमा (2) और (3) इस तरह के संचय के लिए उक्त खंड (23) द्वारा संशोधित धारा 11 का पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए;
(Ii) निर्धारिती आभूषण, फर्नीचर या के लिए उक्त खंड (23) को तीसरे प्रावधानों के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा और इसकी फंड (निवेश या जमा नहीं करेंगे अन्यथा (5) की धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि;
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
व्यापार निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक (चार) इस अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[एफ सं 196/13/2004-आईटीए-I]

