आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

141

अधिसूचना तिथि

19/04/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/04/2004

अधिसूचना: 141 जारी करने की तिथि: 19/4/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       141
धारा (ओं) भेजा        :                               
जारी करने की तारीख           :       19/4/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 141, डीटी. 19 अप्रैल 2004


यह इस उपधारा के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नीचे वर्णित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के , आयकर नियम, 1962 निम्नलिखित शर्तों के श्रेणी "संस्था" के तहत इस विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
मैं) अधिसूचित संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 पर हर वित्तीय वर्ष के लिए या प्रत्येक की 31 मई से पहले वर्ष;
iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन (एक) के निदेशक आयकर महानिदेशक (छूट), Aayakar भवन, 9 वीं और 10 वीं मंजिल, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद (ख) सचिव, विभाग के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी की एक प्रतिलिपि छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के तहत दी गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाता.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1        
एम / एस मनोविकास केन्द्र पुनर्वास और विकलांग के लिए रिसर्च इंस्टिट्यूट (MRIH), 482, Madudah, सेक्टर जे, प्लॉट मैं-24, ईएम बाईपास, कलकत्ता-700078 1.4.2001 31.3.2004 को 
नोट: (i) की स्थिति (मैं) ऊपर "एसोसिएशन" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
(Ii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के आगे नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
फ़ाइल No.203/79/2003-ITA.II