आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

140

अधिसूचना तिथि

30/05/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/05/2003

अधिसूचना: 140 जारी करने की तिथि: 30/5/2003

                        

अधिसूचना नहीं      :      140
धारा (ओं) भेजा    :                             एस.10 (23)
जारी करने की तारीख         :      30/5/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 140, डीटी. 30 मई 2003
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा मूल्यांकन के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए "पणजी जिमखाना, पणजी, गोवा" सूचित करता है साल 1999-2000 अर्थात् निम्न शर्तों के 2001-2002 विषय के लिए:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या उप वर्गों (2) और (3) इस तरह के संचय के लिए उक्त खंड (23) द्वारा संशोधित धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप, आवेदन के लिए यह संचित पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए;
(Ii) निर्धारिती आभूषण, फर्नीचर या के लिए उक्त खंड (23) को तीसरे प्रावधानों के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा और इसकी फंड (निवेश या जमा नहीं करेंगे अन्यथा (6) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि;
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
(Iv) अधिसूचना किसी भी आय के संबंध में लागू होते हैं, व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है, जब तक मुनाफे और कारोबार का लाभ नहीं किया जा रहा होगा;
[F.No. 196/4/2003-ITA-I]