14 : परिपत्र सं. 14, 23-04-1969 दिनांकित
परिपत्र सं.
14
परिपत्र की तिथि
23/04/1969
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/04/1969
316. अंक उप - धारा (1) और ग्रेच्युटी फंड के अनुमोदन के खंड (वी) के तहत प्रारंभिक योगदान के संबंध में कर राहत के साथ जुड़ा हुआ है - अनुमोदित ग्रेच्युटी कोष के लिए अंशदान
स्पष्टीकरण 1
प्रारंभिक योगदान के उपचार: कुछ बिंदुओं ग्रेच्युटी निधियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के संबंध में उठाया गया है.ये अंक और बोर्ड की यह टिप्पणी उस पर इस प्रकार हैं:
प्वाइंट नंबर 1: बोर्ड के सर्कुलर नंबर 70 के अनुच्छेद 6 (ग्यारहवीं-3), 1951/03/11 (अनुबंध) दिनांक ढंग से इंगित करता है "अनौपचारिक रूप से किया गया है जो एक ग्रेच्युटी फंड, के लिए प्रारंभिक योगदान के संबंध में जो कर राहत में "उक्त परिपत्र के तहत मंजूरी दे दी, गणना की जानी चाहिए.इन निर्देशों अधिनियम 1961 के लागू होने के बाद भी अच्छी पकड़ जारी है? यदि नहीं, तो कैसे अनुमोदित ग्रेच्युटी कोष के लिए प्रारंभिक योगदान व्यवहार किया जाना चाहिए.
टिप्पणियाँ: धारा 36 (1) (v) एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड की ओर योगदान के रूप में एक निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि के लिए अपने व्यापार आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी कि प्रदान करता है.आयकर नियम की 104, 1962 नियम के प्रारंभिक योगदान के कारण कटौती नियोक्ता के साथ अपने अतीत सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए कर्मचारी के वेतन का 8 प्रतिशत 1/3 से अधिक नहीं होगी के रूप में राशि की अनुमति दी जाए कि प्रदान करता है.उक्त नियम 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी है, और आकलन वर्ष 1962-63 और बाद के वर्षों के लिए आकलन के लिए लागू है. बोर्ड के परिपत्र के पैरा 6 में निहित निर्देश hereinabove आकलन वर्ष 1962-63 और पहले के वर्षों के लिए आकलन करने के लिए इसलिए, लागू नहीं कर रहे हैं करने के लिए भेजा.
प्वाइंट नंबर 2: आयकर नियमों के नियम 104 के तहत प्रारंभिक योगदान के भुगतान के लिए कोई समय सीमा है?
टिप्पणियाँ: नियम 104 के एक कर्मचारी की पिछले सेवाओं के संबंध में किसी भी प्रारंभिक योगदान नियोक्ता के साथ अपने अतीत सेवाओं के प्रत्येक वर्ष के लिए कर्मचारी के वेतन का 8 1/3 फीसदी से अधिक नहीं होगी फंड के लाभ में भर्ती कराया है कि नीचे देता है.शासन की भाषा प्रारंभिक योगदान कर्मचारी [स्पष्टीकरण 2 देखें] फंड के लाभ के लिए भर्ती कराया गया है, जिनमें वर्ष में किए जाने के लिए है कि निकलता है.
प्वाइंट नंबर 3: कैसे एक ग्रेच्युटी फंड की मंजूरी की तारीख में गिना जाना चाहिए?
टिप्पणियां: (2) आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग सी के नियम 2, आयुक्त एक ग्रेच्युटी फंड अनुमोदन प्रभाव को लेकर है जिस पर तारीख के साथ अनुमोदन के अनुदान के न्यासियों के लिए बातचीत करेगा कि प्रदान करता है.मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से संबंधित नियम 78, के विपरीत, ग्रेच्युटी फंड के मामले में अनुमोदन के आदेश के प्रभावी होने चाहिए, जिसमें से तारीख के संबंध में मंजूरी दे दी ग्रेच्युटी धन से संबंधित नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. (1) चौथी अनुसूची के भाग सी के नियम 4 विशेष रूप से एक ग्रेच्युटी फंड के अनुमोदन के लिए एक आवेदन पत्र इस तरह के खातों को बनाया गया है, जिसके लिए पिछले तीन साल के लिए फंड के खातों की दो प्रतियां के साथ किया जाएगा कि नीचे देता है. यह प्रावधान अनुमोदन के लिए एक आवेदन पत्र 3 साल के एक ग्रेच्युटी फंड की स्थापना के बाद किया जा सकता है कि चिंतन. एलएन बीच की अवधि के लिए अनुमोदन के लाभ सदाशयी ग्रेच्युटी कोष के लिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि आदेश, आयुक्तों मई, तारीख से एक ग्रेच्युटी फंड के मामले में सभी प्रासंगिक तथ्यों, समझौते के अनुमोदन पर विचार के बाद से जो यह संतुष्ट स्थितियां चौथी अनुसूची के भाग सी के नियम 3 में निर्धारित.
परिपत्र: नहीं 30 (XLVII-18), 30-11-1964 दिनांकित.
उपभवन - परिपत्र दिनांक 1951/03/11 स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट
ग्रेच्युटी कोष के लिए अंशदान उसके 1922 के कानून के तहत कर्मचारियों को भत्ता के लाभ के लिए अटल विश्वास में गठित - 1. यह औद्योगिक अदालतों द्वारा पुरस्कार का एक परिणाम के रूप में, कपड़ा मिलों अब निम्न दरों पर उनके अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मचारियों gratuities भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि बोर्ड के ध्यान में लाया गया है:
1 मृतक नियोक्ता के वारिस या executors या प्रत्याशियों को भुगतान की जाने वाली 15 महीने के वेतन की एक अधिकतम करने के लिए सेवा विषय के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने का वेतन - एक कर्मचारी को सेवा में रहने के दौरान की मृत्यु पर.
प्र.20. वेतन 15 वर्ष का नियोक्ताओं, 15 महीनों के साथ निरंतर सेवा 'के बाद - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या एक कर्मचारी के इस्तीफे पर.
(3) (एक) 10 साल है, लेकिन कम से कम 15 साल के लिए निरंतर सेवा के बाद सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने का वेतन 3-4, (ख) 15 साल बाद 'निरंतर सेवा, 15 महीने के वेतन - एक कर्मचारी की सेवा समाप्ति पर .
यह भी ऊपर पुरस्कार वर्तमान और सेवा में पहले से ही कर रहे हैं, जो कर्मचारियों के भविष्य के सेवा, अतीत को भी भविष्य के कर्मचारियों को न केवल लागू होता है, लेकिन समझा जाता है कि.
प्र.20. ऊपर उल्लेख gratuities के लिए प्रावधान बनाने के लिए कुछ नियोक्ताओं अब ग्रेच्युटी निधियों के सृजन पर विचार कर रहे हैं. वर्तमान आयकर कानून के तहत ग्रेच्युटी के लिए (या किसी अन्य उद्देश्य के लिए) रिजर्व के रास्ते से अलग सेट कोई राशि आयकर उद्देश्यों के लिए लाभ की गणना में कटौती के रूप में रखा जा सकता है लेकिन ग्रेच्युटी का वास्तविक भुगतान और के रूप में रखा जा सकता है भुगतान किया, जब नियोक्ता gratuities से कटौती और कर के भुगतान के लिए पर्याप्त व्यवस्था करता है कि प्रदान की है.
(3) प्रोविडेंट फंड या सेवानिवृत्ति धन की मंजूरी की मान्यता के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत, वहाँ धन के किसी अन्य प्रकार का अनुमोदन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन धारा 10 (4) (ग) कोई भत्ता में किया जाएगा प्रदान करता है कि कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित एक भविष्य या अन्य निधि के लिए एक भुगतान के संबंध नियोक्ता कि कर सुरक्षित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की है, जब तक सिर "वेतन" के तहत कर योग्य हैं जो कोष से किए गए किसी भी भुगतान से स्रोत पर कटौती की जाएगी.यह इसलिए है, ने कहा कि खंड स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड या अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि या 1925 की भविष्य निधि अधिनियम लागू होता है, जो करने के लिए भविष्य निधि के अलावा अन्य फंडों में नियोक्ताओं द्वारा योगदान, प्रदान की एक स्वीकार्य कटौती के रूप में माना जा सकता है कि चिंतन प्रकट होता है कि कि आवश्यक हालत (लेकिन जरूरी नहीं कि केवल हालत) (4) (ग) धारा 10 में निर्दिष्ट संतुष्ट है.बोर्ड एक ग्रेच्युटी फंड कर्मचारियों के लाभ के लिए एक अटल विश्वास में गठन किया जाता है, तो नियमों के अधीन निधि के लिए किए गए योगदान, आयकर अधिकारियों को स्वीकार्य किया जा रहा है उसके नियोक्ता में कटौती के रूप में स्वीकार्य होना चाहिए उस पर विचार आयकर आकलन.
(4) इस तरह के एक कोष के लिए तैयार होने के लिए नियम, तथापि, अर्थात्, अन्य, विशिष्ट प्रावधानों के अलावा, निम्नलिखित को शामिल करना होगा,
. एक कोष का लाभ कोई खास हिस्सेदारी रुचि होने, नियोक्ता के पूरे समय सदाशयी कर्मचारी हैं, जो केवल उन लोगों के लिए खुला हो जाएगा;
. राजधानी और भारत में ब्याज का संबंध दोनों के रूप में देय के रूप में बी भरोसा पैसे ऐसे भरोसा प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा;
. सी ग्रेच्युटी देय की जाएगी और केवल भारत में भुगतान किया जाएगा;
. डी न्यासी gratuities से कर की कटौती और इसलिए सरकारी राजस्व के लिए कर कटौती को जमा करने के लिए जिम्मेदार होंगे;
. ई फंड के नियमों का कोई संशोधन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अनुमोदन के बिना किया जाएगा;
. च योगदान एक उचित आधार पर आयकर विभाग को स्वीकार्य किया जाएगा, यानी, या तो बीमांकिक आधार या संबंधित प्रत्येक कर्मचारी की सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए किसी भी अन्य आधार पर;
एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए इसी तरह के योगदान से निपटने के लिए केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा अपनाई गई है के रूप में जी. ठीक से साधारण वार्षिक योगदान के रूप में नहीं माना जा सकता के रूप में योगदान का इतना ही तरीके से आयकर आयुक्त द्वारा इलाज किया जाएगा.
प्र.5. जैसा कि ऊपर कहा, कानून के तहत इस तरह के रूप में किसी भी ग्रेच्युटी फंड की कोई औपचारिक अनुमोदन का कोई सवाल नहीं है. नियोक्ताओं चाहते हैं कि सभी, हालांकि, संतोषजनक पाया जा रहा ग्रेच्युटी निधियों के नियमों, नियोक्ताओं द्वारा किए गए योगदान अपने लाभ कंप्यूटिंग में कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए. बोर्ड इस अनुरोध को सावधानी से विचार दे दिया है और एक ग्रेच्युटी फंड के नियमों को विधिवत एक अटल विश्वास के तहत गठित हैं, ऊपर पैरा 4 में निर्धारित शर्तों को पूरा फैसला किया है कि, नियोक्ताओं द्वारा किए गए योगदान कटौती के रूप में अनुमति दी जा सकती उनके आयकर आकलन में. नियम "अनुमोदन" के लिए केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को भेजा जा करने की जरूरत नहीं है.
चिंतित आयुक्त, प्रत्येक मामले में नियमों का अध्ययन करने के बाद आयकर अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए.
प्र.6. "प्रारंभिक योगदान" के संबंध में कर राहत पर पहुंचने की बात नीचे दिए गए काल्पनिक मामले के चित्रण में दर्शाया जाएगा के रूप में:
1असाधारण योगदान दिया है जिनके संबंध में कर्मचारियों को ए, बी और सी, कहते हैं, कर रहे हैं
2 · उनमें से कोई भी नियोक्ता की सेवा में था जब जल्द से जल्द साल, कहते हैं, 1938 है.
(3)प्रश्न में असाधारण योगदान है, कहते हैं, रुपये है. 9000 1943 में बनाया.
(4)सकल वेतन:
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१९३८
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क. 1939
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ख. 1940
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घ. 1941
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क. 1942
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कुल
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र
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र
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र
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र
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र
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र
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ए
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1]000
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1000
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1000
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1000
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1]000
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ख
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शून्य
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1]000
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1000
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1000
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1]000
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ग
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शून्य
|
शून्य
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1]000
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1000
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1000
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|
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1]000
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2]000
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3]000
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3]000
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3]000
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12]000
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प्र.5. मूल्यांकन वर्षों के अनुसार आवंटन:
साल
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1939-40
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1940-41
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1941-42
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1942-43
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1943-44
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कुल
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9000 के 1/12
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9000 का 2/12
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9000 के 3/12
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9000 के 3/12
|
9000 के 3/12
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= 750
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= 1500
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= 2250
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= 2250
|
= 2250
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9]000
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प्र.6. आयकर और सुपर टैक्स दरें:
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42 पारंपरिक सेक्स
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45.5 पारंपरिक सेक्स
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56 पारंपरिक सेक्स
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53 पारंपरिक सेक्स
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74 पारंपरिक सेक्स
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प्र.7. टैक्स राहत:
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र
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के रूप में.
|
र
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के रूप में.
|
र
|
के रूप में.
|
र
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के रूप में.
|
र
|
के रूप में.
|
र
|
के रूप में.
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१६४
|
१
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355
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IV.7
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656
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4 ज
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738
|
4 ज
|
867
|
I3
|
2781
|
I3
|
यह राहत ऐसे प्रारंभिक योगदान दिया है, जिसमें वर्ष के संबंध में मूल्यांकन के वर्ष में पूरी की अनुमति दी जाएगी.
स्पष्टीकरण 2
शासन आयकर नियम 104 - प्रारंभिक योगदान - चाहे किस्तों में किया जा सकता - नियम 104 / कर्मचारी के पिछले सेवाओं के संबंध में किसी भी प्रारंभिक योगदान 8 1 से अधिक नहीं होगी एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड के लाभ में भर्ती कराया है कि नीचे देता है 3 प्रति नियोक्ता के साथ अपने अतीत सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए कर्मचारी के वेतन का प्रतिशत.यह कई नियोक्ताओं को कठिनाई में परिणाम होगा, जिद, ऊपर नियम के तहत, एक साल में बनाया जा रहा है पूरे प्रारंभिक योगदान पर, यानी, साल में जो कर्मचारी फंड के लाभ में भर्ती कराया गया है कि बोर्ड को प्रतिनिधित्व दिया गया है अपने पूरे व्यापार संगठन परेशान और प्रारंभिक योगदान किश्तों में किया जा करने की अनुमति दी जा सकती है.इस मामले में बोर्ड द्वारा जांच की गई है और यह प्रारंभिक योगदान कर्मचारी फंड के लाभ के लिए भर्ती कराया गया है, जिसमें वर्ष से शुरू नहीं पांच से ज्यादा वार्षिक किश्तों में किया जा करने की अनुमति दी जा सकती है कि निर्णय लिया गया है.
परिपत्र: नहीं 14 [एफसं 19/4/69-IT (ए) द्वितीय], 23-4-1969 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 3
के लिए आवेदन स्वीकृति के बनाए सुझाव था कि पिछले तीन साल के लिए फंड के खातों की प्रतियां अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ करने के लिए है जिसके तहत आयकर अधिनियम, चौथी अनुसूची के भाग सी के नियम 4 की आवश्यकता है, नव स्थापित ग्रेच्युटी फंड के मामले में लागू नहीं होना चाहिए.
समिति निर्देश आशय का आयुक्तों को जारी किया गया था कि सूचित किया गया था कि एक ग्रेच्युटी फंड को मंजूरी प्रदान करते समय, वे हो सकता है, इस मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों, तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ समझौते में इस तरह के अनुमोदन पर विचार करने के बाद, जिसमें से फंड चौथी अनुसूची के भाग सी के नियम 3 की आवश्यकताओं को संतुष्ट. इस निधि नियम 4 की आवश्यकता को पूरा करने के क्रम में अनुमोदन के लिए आवेदन करने से पहले अपनी स्थापना के समय से कम से कम तीन साल के लिए इंतजार करना पड़ा, फिर भी सुनिश्चित करना होगा कि, अनुमोदन, योग्य मामलों में, की स्थापना की तिथि से दी जा सकती है फंड.
स्रोत: dtac की नौवीं बैठक के (मद 31) मिनट में किए गए निष्कर्षों पर आयोजित 1966/05/11.

