आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

139

परिपत्र की तिथि

21/06/1974

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/06/1974

परिपत्र सं. 139, 21-06-1974 दिनांकित

1050. अधिनियम, 1974 के वित्त की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1974-75 के दौरान लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

अनुभाग 194 के तहत, एक भारतीय कंपनी या घोषणा और भारत के भीतर (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी नकद में किसी भी भुगतान करने से पहले या किसी भी चेक या जारी करने से पहले आवश्यक है किसी भी लाभांश के संबंध में या कम से आयकर उस पर घटा धारा 2 की उपधारा खंड के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश के एक शेयरधारक (एक) (22) खंड (ई) के लिए, के लिए किसी भी वितरण या भुगतान करने से पहले वारंट बल में दरों.के रूप में निम्नानुसार वित्त अधिनियम, 1974 की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिए दरें इस प्रकार हैं:

 
 
आयकर
अधिभार
{
 एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में
 
 
 
(क) व्यक्ति निवासी है जहां
21 फीसदी
2 प्रतिशत
 
(ख) व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है जहां
30 फीसदी
3 फीसदी
 
 
या
 
 
आयकर और उप पैरा में निर्धारित दरों पर आय के संबंध में आयकर पर अधिभार मैं वित्त अधिनियम, 1974 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का, इस तरह के आय कुल आय गया था,
 
 
जो भी अधिक है.

द्वितीय. एक कंपनी के मामले में

(क)
कंपनी एक घरेलू कंपनी है, जहां
22 फीसदी
1 फीसदी;
(ख)
कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
24.5 फीसदी
1.225 फीसदी


परिपत्र: सं 139 [एफ सं 275/51/74-ITJ], 21-6-1974 दिनांकित.