138 : अधिसूचना: 138 जारी करने की तिथि: 29/5/2003
अधिसूचना सं.
138
अधिसूचना तिथि
29/05/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/05/2003
अधिसूचना नहीं : 138
धारा (ओं) भेजा :
जारी करने की तारीख : 29/5/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 138, डीटी. 29 मई 2003
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है:
1 (1) इन नियमों का आयकर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, -
(मैं) नियम 114 में, उपनियम के बाद (3), निम्नलिखित उपनियम, अर्थात् डाला जाएगा: -
"(4) आवेदन (1) नीचे तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में पहचान और आवेदक के पते के प्रमाण के रूप में कॉलम 3 में वर्णित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा उपनियम में करने के लिए भेजा:
टेबल
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क्रम सं. पहचान सहायता पते के प्रमाण के रूप में आवेदक दस्तावेज
बेच
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(1) (2) (3)
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1 पहचान के व्यक्ति (मैं) प्रमाण -
स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र या की कॉपी
मैट्रिक प्रमाण पत्र या एक की डिग्री
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या
डिपॉजिटरी खाते या क्रेडिट कार्ड
बैंक खाता या पानी का बिल या या
राशन कार्ड या संपत्ति तय, मूल्यांकन
आदेश या पासपोर्ट. या मतदाता पहचान
कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या प्रमाण पत्र
के एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित पहचान की
संसद या विधान के सदस्य
विधानसभा या नगर पार्षद या एक
मामले के रूप में राजपत्रित अधिकारी, हो सकता है.
एक नाबालिग से किया जा रहा एक व्यक्ति के मामले में,
में से किसी के ऊपर दस्तावेजों के किसी भी
ऐसे नाबालिग के माता - पिता या अभिभावक
का सबूत होना समझा जाएगा
पहचान.
(Ii) पते के प्रमाण -
बिजली बिल या टेलीफोन की कॉपी
बिल या डिपॉजिटरी खाते या क्रेडिट
कार्ड या बैंक खाते या राशन कार्ड या
नियोक्ता प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या
मतदाता पहचान पत्र या संपत्ति कर
निर्धारण आदेश या drivi के पुलिस महानिरीक्षक लाइसेंस
या रसीद या प्रमाणपत्र का किराया
के एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए पते
संसद या विधान के सदस्य
विधानसभा या नगर पार्षद या
एक राजपत्रित Olficer, मामले के रूप में
हो सकता है.
एक नाबालिग से किया जा रहा एक व्यक्ति के मामले में,
किसी के ऊपर कोई भी दस्तावेज
माता - पिता या इस तरह के अभिभावक की
नाबालिग सबूत समझा जाएगा
पते की.
प्र.20. में लागू किसी भी दस्तावेज की हिंदू कॉपी
में निर्दिष्ट एक व्यक्ति की अविभाजित मामले
परिवार क्रमांक 1, कर्ता की TN सम्मान
हिंदू अविभाजित परिवार का,
पहचान और पते के प्रमाण के रूप में.
(3) पंजीकरण प्रमाण पत्र की कंपनी कॉपी
कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए.
(4) पंजीकरण प्रमाण पत्र की फर्म कॉपी
फर्म के रजिस्ट्रार द्वारा जारी
या
पार्टनरशिप डीड की कॉपी.
प्र.5. ट्रस्ट डीड की कॉपी की एसोसिएशन
व्यक्तियों या
पंजीकरण प्रमाण पत्र की (न्यास) कॉपी
चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी किए गए नंबर.
प्र.6. समझौते की कॉपी की एसोसिएशन
व्यक्तियों (दूसरे या
से न्यास) या पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
चैरिटी आयुक्त या द्वारा जारी संख्या के शरीर
व्यक्तियों या सहकारी समिति या या के रजिस्ट्रार
स्थानीय authorithy किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी
या कृत्रिम या से होने वाले किसी भी अन्य दस्तावेज
न्यायिक व्यक्ति किसी भी केन्द्रीय या राज्य सरकार
विभाग पहचान स्थापित करने और
ऐसे व्यक्ति का पता नहीं
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