136 : परिपत्र सं. 136, 24-05-1974 दिनांकित
परिपत्र सं.
136
परिपत्र की तिथि
24/05/1974
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/05/1974
1441. खंड (क) उप - धारा (1) के संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विचार केन्द्र सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित / निर्धारित किया जाता है, जहां के मामलों में लागू किया जाना चाहिए या नहीं
बोर्ड की धारा 4 के प्रावधानों (1) (क) संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विचार, निर्धारित नियत या केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है जिन मामलों में लागू किया जाना चाहिए सवाल है कि क्या जांच की है.यह किसी भी संपत्ति स्थानांतरित कर रहा है और इस तरह के हस्तांतरण के लिए विचार, निर्धारित नियत या केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है, तो इस तरह के विचार की तारीख में संपत्ति के बाजार मूल्य होने के लिए रखा जाएगा कि निर्णय लिया गया है इसके हस्तांतरण की. अंतरणकर्ता बाजार मूल्य इतना तय या मंजूरी दे दी, निर्धारित राशि से अधिक तर्क देता है कि यदि एक अंतिम निर्णय करने के लिए के रूप में आ रहा है जब तक, तब कहा संपत्ति के कारण अंतरणकर्ता द्वारा दावा राशि अपने बाजार मूल्य होने के लिए ले जाया जाएगा बदली से अंतरणकर्ता के लिए वास्तव में देय राशि.
परिपत्र: नहीं 136 [एफ सं 331/1/74-GT], 24-5-1975 दिनांकित.

