135 : अधिसूचना: 135 जारी करने की तिथि: 29/04/2005
अधिसूचना सं.
135
अधिसूचना तिथि
29/04/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/04/2005
अधिसूचना सं. 135/2005, 29-4-2005 दिनांक
यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि संगठन जैव प्रौद्योगिकी के विवेकानंद संस्थान, (श्री रामकृष्ण आश्रम, Nimpith की एक शाखा इकाई), पीओ Nimpith आश्रम, जिला.दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल 743,338 (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम 6 के साथ पठित धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है निम्नलिखित के लिए '(अनुसंधान के लिए पूरी तरह मौजूदा वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन' विषय आंशिक रूप से और नहीं एक के रूप में) अनुसंधान गतिविधियों में लगे, '2002/04/01 से वर्ग, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था के तहत 2005/03/31 तक की अवधि के लिए नियम, 1962 स्थितियां: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.
(द्वितीय) की मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय - व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर या आयकर (छूट) के निदेशक क्षेत्राधिकार रखने के आयुक्त को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर , जो भी बाद में समाप्त हो रहा है.
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय और व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -
(ए) धारा 35 की उप - धारा (1) के दाताओं खंड (ख) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.
(ख) व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.
[F.No.203/77/2003-ITA-II]

