आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

133

अधिसूचना तिथि

26/04/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/04/2005

अधिसूचना: 133 जारी करने की तिथि: 26/04/2005

अधिसूचना सं. 133/2005, 26-4-2005 दिनांक


आयकर अधिनियम, -1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (चतुर्थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "तिब्बती गृह फाउंडेशन, नई दिल्ली" सूचना देता है निर्धारण वर्ष अर्थात् निम्न शर्तों के 2006-2007 विषय को 2004-2005 के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए: -

(मैं) निर्धारिती अपने आय को लागू करें, या आवेदन के लिए जमा करेंगे पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है और अपनी आय के अधिक से पंद्रह फीसदी अप्रैल के 1 दिन या उसके बाद जमा है, जहां एक मामले में है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए , 2002, किसी भी मामले में पांच साल से अधिक नहीं होगी अपनी आय का पंद्रह प्रतिशत से अधिक राशि के संचय की अवधि;

(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्य बुद्धिमान ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) की धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;

व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;

(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;

(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.


[एफ सं 197/39/2005-ITA-l]