आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1313

अधिसूचना तिथि

16/12/1987

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/12/1987

अधिसूचना: का. आ. 1313 जारी करने की तारीख: 16/12/1987

                        

अधिसूचना: SO1313
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/12/1987
31-10-1986 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 6991 / (एफ नहीं 203/133/85-IA. द्वितीय), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है द्वारा अनुमोदित किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 (Thirty-five/One/Two) की 1961, पढ़ने के लिए विहित प्राधिकारी विभाग आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ, श्रेणी "संस्था" के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -
Kamyani उद्योग केन्द्र सोसायटी, 1187/64, शिवाजी नगर, पूना, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i).
(द्वितीय) ने कहा कि संस्था 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्था 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, और आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में 3 महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्था Kamayani उद्योग केन्द्र सोसायटी, 1187/64, शिवाजी नगर, पूना - 411 005.
इस अधिसूचना 1987/01/04 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 7664/F.No. 203/28/87-ITA. द्वितीय]