1311 : अधिसूचना: का. आ. 1311 जारी करने की तारीख: 26/8/1987
अधिसूचना सं.
1311
अधिसूचना तिथि
26/08/1987
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/08/1987
अधिसूचना: SO1311
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/8/1987
यह एतद्द्वारा सदा अनुमोदन ICMF कपास विकास और रिसर्च एसोसिएशन, टेक्सटाइल सेंटर, 34, पीडी 'के लिए दी गई है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेलो रोड, पूना स्ट्रीट, (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत बंबई 400 009,, ख़बरदार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग और बीमा की) अधिसूचना संख्या 187 (एफ सं 203 / 32/72-ITA-II) 1972/12/09 दिनांकित एतद्द्वारा मान्य श्रेणी "संस्थान" निम्न शर्तों के अधीन तहत 31-12-1988 को समयबद्ध अनुमोदन में बदल जाता है: -
(मैं) ICMF कपास विभाग और रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि संस्थान 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उसके बाद को सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा Dierect करों के केंद्रीय बोर्ड, नई दिल्ली, और आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में 3 महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
[सं 7495 / एफ 203/134/85-ITA सं. द्वितीय

