131 : अधिसूचना: 131 जारी करने की तिथि: 5/4/2004
अधिसूचना सं.
131
अधिसूचना तिथि
05/04/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/04/2004
अधिसूचना नहीं : 131
धारा (ओं) भेजा : धारा 10 (23 सी)
जारी करने की तारीख : 2004/05/04
2004 की अधिसूचना संख्या 131, डीटी. 5 अप्रैल 2004
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड के उपखंड (चतुर्थ) (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा दृष्टिहीनों के लिए "नेशनल एसोसिएशन, भारत, सूचना देता है मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड 2002-2003 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 2004-2005 के उद्देश्य के लिए मुंबई ": -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय को लागू करने, या आवेदन / पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए जमा करेंगे;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्य बुद्धिमान ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (ज्वैलरी, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) की धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.
एफ नहीं 197/34/2004-ITA-I

