130 : अधिसूचना: 130 जारी करने की तिथि: 14/5/2003
अधिसूचना सं.
130
अधिसूचना तिथि
14/05/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/05/2003
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अधिसूचना नहीं
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130
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धारा (ओं) भेजा
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जारी करने की तारीख
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14/5/2003
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2003 की अधिसूचना संख्या 130, डीटी. 14 मई 2003
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1 (1) इन नियमों का आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, -
(मैं) नियम 12 में, उपनियम (1) में, खंड (ख), परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अर्थात्, डाला जाएगा: -
मुनाफे और व्यवसाय या पेशे 'या' कैपिटल गेन 'का लाभ' कुल आय सिर के तहत आयकर को आय प्रभार्य शामिल नहीं है जहां भारत में एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार, निवासी के मामले में आगे बशर्ते कि ' या कृषि आय, निर्धारिती भी फार्म सं 2 ई नया सरल में रिटर्न दाखिल करने का विकल्प होगा; "
(Ii) परिशिष्ट द्वितीय में, फार्म नं 2 डी फार्म सं 2 ई डाला जाएगा के बाद.

