आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

13/2012

अधिसूचना तिथि

06/03/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/03/2012

अधिसूचना: 13 जारी करने की तिथि: 6/3/2012

धारा 10 आयकर अधिनियम के उपखंड (चतुर्थ) के (15), मद (ज), 1961 - छूट - बांडों / डिबेंचरों पर ब्याज - सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिसूचित बांडों / डिबेंचरों - अधिसूचना .7 को शुद्धिपत्र / 2012, दिनांक 14-2-2012

अधिसूचना संख्या 13/2012 [F.No.178/56/2011- (ITA.I)], 2012/06/03 दिनांकित

केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग द्वितीय, धारा 3, उप - धारा (द्वितीय), अधिसूचना संख्या में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, निम्न संशोधन बनाता है 07/2012, एफ सं 178/56/201- (ITA.1) 14 फ़रवरी 2012 दिनांकित, अर्थात् ने कहा कि अधिसूचना में: -

(क) पैरा 1 में वाक्यांश "ग्रामीण विद्युतीकरण निगम", के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा "ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड."

(ख) उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण निम्नलिखित विवरण के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगी: -

"(मैं) योग्य संस्थागत खरीददारों सेबी (अंक और ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग) विनियम, 2008 में उसे सौंपे रूप में एक ही अर्थ होगा.

(Ii) रुपए तक की किसी भी व्यक्तिगत निवेशकों के निवेश से पांच लाख खुदरा निवेशक और पांच लाख हाई नेटवर्थ व्यक्ति के रूप में माना जाएगा रुपया से अधिक निवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति के निवेशक के रूप में माना जाएगा. "

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