13/2012 : अधिसूचना: 13 जारी करने की तिथि: 22/3/2012
अधिसूचना सं.
13/2012
अधिसूचना तिथि
22/03/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/03/2012
आयकर अधिनियम की धारा 80-आइए, 1961 - कटौती - लाभ और आदि औद्योगिक बुनियादी ढांचे के उपक्रमों, से लाभ. - अधिसूचित उपक्रमों
अधिसूचना सं. 13/2012 [F.NO. 178/25/2005-ITA-I], 22-3-2012 दिनांक
जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और ख़बरदार संख्या SOI93 (ई), 30 मार्च 1999 दिनांकित और इसलिए 1201 (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) में भारत सरकार के सूचना द्वारा, औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना को अधिसूचित किया है ई) अप्रैल, 1997 और मार्च, 2002 के 31 वें दिन समाप्त होने के 1 दिन पर शुरुआत की अवधि के लिए 1 दिसम्बर 1999, दिनांक;
और एम / एस जबकि. क्रिएटिव इन्फोसिटी लिमिटेड, इन्फोसिटी, एयरपोर्ट रोड, नजदीक Indroda सर्किल, गांधीनगर-382009 में कार्यालय होने, lndroda सर्किल, गांधीनगर, गुजरात में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया गया है;
केन्द्र सरकार को मंजूरी दी है, जबकि और वाणिज्य और उद्योग के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय का पत्र सं 15 (3) / 2001-आई पी एंड आईडी इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों 21-06-2001 विषय दिनांक
और माननीय गुजरात उच्च न्यायालय जबकि 2011 के विशेष सिविल आवेदन 9247 में 2012/02/21 दिनांकित अपने आदेश में नियम 18C के मामले में धारा 80-IA के तहत लाभ के लिए aforementioned औद्योगिक पार्क सूचित करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को निर्देश दिया है (4) वाणिज्य मंत्रालय ने दी मंजूरी रद्द नहीं है कि इस शर्त के अधीन किसी भी आगे की जांच के बिना कोर्ट के आदेश की तिथि से एक माह के भीतर नियम की. इस अधिसूचना गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ दायर किया जा सकता है जो SLP / सांसद / आरए / रहो आवेदन की अंतिम परिणाम के लिए कोर्ट के आदेश विषय के अनुपालन में जारी किया जाता है. यह भी पहले से ही दी ख़बरदार पत्र सं 15 (3) / 2001-आई पी एंड आईडी 21-06-2001 दिनांकित अनुमोदन के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निरसन के बारे में अंतिम निर्णय के अधीन है.
अब, इसलिए, (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप - धारा (4) उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की और माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को इसके द्वारा सूचित करता है की abovenoted आदेश के अनुसरण में उपक्रम, विकसित किया जा रहा है और बनाए रखा जा रहा है और एम / एस द्वारा संचालित. उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में क्रिएटिव इन्फोसिटी लिमिटेड, गांधीनगर, (iii).
संलग्न सूची
भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. क्रिएटिव इन्फोसिटी लिमिटेड, गांधीनगर
| औद्योगिक उपक्रम की 1. (मैं) नाम | मेसर्स क्रिएटिव इन्फोसिटी लिमिटेड, |
| (Ii) प्रस्तावित स्थान | Indroda सर्किल, गांधीनगर गुजरात |
| औद्योगिक पार्क (iii) स्थान | 185 एकड़ |
| (Iv) प्रस्तावित गतिविधियों |
| एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति | |||||
| एनआईसी कोड | विवरण | ||||
| क्र.सं. | अनुभाग | प्रभाग | समूह | श्रेणी | |
| द. | I3 | ३६ | 367 | - | कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माण / एसेम्बलिंग इकाइयों |
| ii | = 6 रुपये | ६९ | 691 | - | होटल |
| ईई. | ८ | 82 | ।820 | - | आवासीय परिसर |
| . | ८ | 89 | 892 | 892.1 | आईटी सेवाओं को आउटसोर्स - संग्रहण प्रबंधन. सेवाएं - तिथि केंद्र - नेटवर्क प्रबंधन./ सुरक्षा / फ़ायरवॉल सेवा - आवेदन सेवाएँ - होस्टिंग / ई मेल सेवाओं - सर्वर फार्मों |
v |
८ |
89 |
892 |
892.2 |
सॉफ्टवेयर विकास इकाइयों - सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट यूनिट (100% ईओयू) - घरेलू सॉफ्टवेयर देव. |
vi. |
८ |
89 |
892 |
892.3 |
सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं - कॉल सेंटर / सम्पर्क केन्द्र - मेडिकल लेनदेन इकाइयों - कानूनी लेनदेन / वापस ऑफिस ऑपरेशन |
| (V) आबंटन का प्रतिशत: क्षेत्र औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित | 91.38% | |
| भूमि (vi) प्रतिशत: वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित | 8.62% | |
| की (सात) का प्रस्ताव संख्या: औद्योगिक इकाइयों | 50 इकाइयों | |
| (आठ) कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित | 504.39 करोड़ रुपये | |
| (नौवीं) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष (रूपये में) पर निवेश | 450.47 करोड़ रुपये | |
| (रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर (एक्स) निवेश | 504.39 करोड़ रुपये | |
| औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की (ग्यारहवीं) प्रस्तावित तारीख (के रूप में वर्णित अनुमोदन पत्र सं 15 (3) / 2001-आई पी एंड आईडी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी 21-06-2001 दिनांकित) | सितम्बर 2001 |
प्र.20. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.
(3) अधिनियम के तहत कर लाभ इस अधिसूचना के पैरा एल (सात) में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.
(4) मेसर्स क्रिएटिव इन्फोसिटी लिमिटेड, गांधीनगर खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के 1961 लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा.
प्र.5. औद्योगिक पार्क शुरू होने की प्रस्तावित तिथि से एक वर्ष के भीतर शुरू नहीं किया था, के मामले में नए सिरे से अनुमोदन की आवश्यकता होगी.
प्र.6. अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. क्रिएटिव इन्फोसिटी लिमिटेड, गांधीनगर, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा अगर
(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
प्र.7. मामला एम / एस में. क्रिएटिव इन्फोसिटी लिमिटेड, गांधीनगर, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली औद्योगिक सहायता सचिवालय की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट को करेगा संयुक्त रूप से अंतरंग करने के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण . औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग.
8 इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही नहीं, 15 (3) / 2001-आई पी एंड आईडी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी 21-06-2001 दिनांकित अनुमोदन पत्र में शामिल उन लोगों के तहत जो लाभ के लिए अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए इस योजना का लाभ उठाया जा रहे हैं. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. क्रिएटिव इन्फोसिटी लिमिटेड, गांधीनगर, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.
9 किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.
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