13/2011 : अधिसूचना: सं. 13/2011 [एफ.सं. वी-27015/1/2011-काआ(एनसी)]/का. आ. 854(अ), तारीख: 27-4-2011
अधिसूचना सं.
13/2011
अधिसूचना तिथि
27/04/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/04/2011
धारा 35AC के तहत पात्र योजना या परियोजना के रूप में अधिसूचित इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, मुंबई द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन परियोजना
धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की, बहां - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - अधिसूचना संख्या SO121 में संशोधन (ई), 2009/12/01 दिनांकित
अधिसूचना NO.13/2011 [F.NO.V-27015/1/2011-SO (NAT.COM)] / SO854 (ई), 27-4-2011 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 121 (ई), आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी दिनांकित 12 जनवरी 2009,, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 7 में अधिसूचित किया था, इस्कॉन फूड रिलीफ एक पात्र परियोजना के रूप में फाउंडेशन, हरे कृष्ण भूमि, जुहू, मुंबई 400 049, या द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में छात्रों के लिए मिड डे मील परियोजना वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए योजना;
जबकि उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन कहा परियोजना या स्कीम. रुपये के लिए 4.72 करोड़. 12.14 करोड़;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या मध्य प्रदेश राज्य में छात्रों के तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्ण भूमि, जुहू, मुंबई 400 049, द्वारा किया जा रहा है के लिए मिड डे मील परियोजना के लिए परियोजना यानी, 2010-11, 2011-12 और वित्त वर्ष 2010-11 के पहले से ही समाप्त हो गया है एक दिशा के साथ 2012-13, आयकर अधिनियम की धारा 35AC के तहत इसलिए कोई प्रमाण पत्र, 1961 के लिए जारी किया जाएगा 2010-11 के साथ शुरू वित्तीय वर्ष 2010-11.
(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 12 जनवरी 2009, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 121 (ई), हरजाना: -
कहा कि अधिसूचना में, सीरियल नंबर 7 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, आयकर अधिनियम की 35AC की धारा के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 4.72 करोड़ "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 12.14 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
एनएन

