आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

13/2011

अधिसूचना तिथि

07/03/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/03/2011

अधिसूचना: 13 जारी करने की तारीख: 7/3/2011

अधिसूचना

(1) (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35 के

धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम की, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान संघों / संस्थानों

अधिसूचना सं. 13/2011 [F.NO. 203/57/2009/ITA-II] तो 714, 2011/07/03 दिनांक

यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि संगठन कर्नाटक राज्य रेशम उत्पादन अनुसंधान और विकास संस्थान, बंगलौर उप खंड के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के नियम 5C के साथ पढ़ा और के 5E (अधिनियम) ने कहा कि आयकर नियम, 1962 आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'संस्था' की श्रेणी में बाद 2003/01/04 से प्रभाव के साथ, (नियम) ने कहा: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;

(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन खाते से अलग किताबें रखेगा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा उसमें प्रतिबिंबित (2) ने कहा कि अधिनियम की धारा 288 की उपधारा के स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी किताबें मिल और प्रस्तुत इस तरह के ऑडिट की रिपोर्ट विधिवत हस्ताक्षर किए और आयकर आयुक्त या निदेशक को ऐसे एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित उप - धारा (1) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत की नियत तारीख तक मामले पर अधिकार क्षेत्र होने आयकर उक्त अधिनियम की धारा 139;

(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.

प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -

    . एक अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खाते के अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या

    . बी उप पैरा (iii) अनुच्छेद 1 के में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

    . ग दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में असफल रहता प्राप्त और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट; या

    . डी अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए रहता प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं; या

    ई. के अनुरूप है और कहा नियम के नियम 5C और 5E के साथ पढ़ा (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड (ख) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए रहता है.

एनएन