आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

13

अधिसूचना तिथि

22/01/2009

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/01/2009

अधिसूचना: 13 जारी करने की तारीख: 22/01/2009

धारा 35 (1) (ग) आयकर अधिनियम, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय को मंजूरी दी सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान संगठनों या संस्थाओं

अधिसूचना सं. 13/2009, 22-1-2009 दिनांक


यह इस संगठन भारत सरकार, नई दिल्ली के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, (iii) उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम कहा '), नियम 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित आंशिक रूप से करने में लगे हुए' अन्य संस्था 'की श्रेणी में 2006/01/04 से प्रभाव के साथ (' नियम कहा ') अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;

(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन उप - धारा को स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित उसमें अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा में ऐसी किताबें एक एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित मिलता प्रतिबिंबित, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में खाते की अलग पुस्तकें रखेगा (2) उक्त अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत आयकर या आयकर प्रस्तुत की नियत तारीख तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न;

(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.


प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -

(क) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खाते के अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या

(ख) (ग) अनुच्छेद 1 के उप paragrapn में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ग) दान के अपने बयान प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त विफल रहता है और सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट; या

(घ) प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए रहता है; या

(ई) (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की, ने कहा कि नियम के नियम 5C और 5E के साथ पढ़ने के अनुरूप है और उपधारा के खंड के प्रावधानों (तीन) के साथ पालन करने के लिए रहता है.



[एफ सं 203/10/2008/ITA-II]