13 : अधिसूचना: 13 जारी करने की तिथि: 12/01/2004
अधिसूचना सं.
13
अधिसूचना तिथि
12/01/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/01/2004
अधिसूचना नहीं : 13
धारा (ओं) भेजा :
जारी करने की तारीख : 2004/12/01
2004 की अधिसूचना संख्या 13, डीटी. 12 जनवरी 2004
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उपधारा (1 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित योजना, फ्रेम: -
1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और आवेदन. -
(1) इस योजना नियोक्ता, 2004 के माध्यम से वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए योजना बुलाया जा सकता है.
(2) यह अप्रैल, 2004 के 1 दिन से प्रभावी होगा.
(3) यह सभी पात्र कर्मचारियों के लिए लागू होगा.
प्र.20. परिभाषाएं -. इस योजना में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -
(क) "अधिनियम" आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है;
(ख) "पात्र कर्मचारी 'एक व्यक्ति, जहां (मैं) उसकी कुल आय सिर के वेतन' के तहत आय कर के लिए आय प्रभार्य शामिल हैं भारत, में निवासी का अर्थ है;
(Ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत कटौती की अनुमति से पहले वेतन से आय, एक लाख रुपये पचास हजार से अधिक न हो;
(Iii) उसकी कुल आय सिर के मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ 'या' कैपिटल गेन 'या, कृषि आय के तहत आयकर को आय प्रभार्य शामिल नहीं है;
और
(Iv) वह नियोक्ता के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष के दौरान स्रोत पर काटा गया है जो कर से किसी भी अन्य आय की प्राप्ति में नहीं है.
(ग) "फार्म" आयकर नियम, 1962 के तहत निर्धारित एक फार्म का मतलब है.
(घ) में परिभाषित किया गया है और अधिनियम में denned साथ साथ नहीं बल्कि प्रयुक्त अन्य शब्द और भाव क्रमशः अधिनियम में उन्हें सौंपे अर्थ होगा.
(3) प्राप्त होने की वापसी के प्रकार. -
रिटर्न के निम्नलिखित प्रकार इस के तहत सजा नहीं दी जाएगी योजना
(I) वह चालू वित्त वर्ष के दौरान धारा 139 की उपधारा (आई) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जिसके लिए आकलन वर्ष के अलावा अन्य किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए आय की वापसी;
(Ii) कोई पैन या कर्मचारी के गलत पैन उद्धृत किया गया है, जहां आयकर रिटर्न;
(Iii) आयकर अधिनियम की धारा 153A के तहत आयकर रिटर्न;
(Iv) वापसी सुसज्जित किया जा रहा है, जिसके लिए पिछले वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ता होने के एक कर्मचारी की वापसी; और
(V) पिछले साल के आखिरी दिन के रूप में नियोक्ता से अपने वेतन की प्राप्ति में नहीं है, जो कर्मचारी की वापसी, जिसके लिए वापसी सुसज्जित किया जा रहा है.
(4) प्रस्तुत करने के लिए कैसे देता है. -
योजना वैकल्पिक है और वेतन से आय पाने वाले व्यक्तियों से आय के रिटर्न प्रस्तुत की अतिरिक्त मोड प्रदान करता है. उसके विकल्प में, एक पात्र कर्मचारी इस योजना के तहत अपने नियोक्ता के माध्यम से उनकी वापसी के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार: -
(मैं) नियोक्ता से फार्म नं 16AA में सिर 'वेतन' के तहत आय प्रभार्य से स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर पात्र कर्मचारी ने कहा कि फार्म में दी गई जानकारी की पुष्टि करेगा प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर करने के लिए अपनी आय प्रभार्य के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और नियत तारीख से पहले नियोक्ता के लिए उसके द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जा रहा है के बाद ही प्रस्तुत के अनुसार के रूप में, सही पूर्ण और सच आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट.
(ज) एक 'पात्र कर्मचारी' से विधिवत हस्ताक्षर तथा सत्यापन फार्म सं 16AA की प्राप्ति पर नियोक्ता निर्धारण अधिकारी को फार्म सं 16AA में पात्र कर्मचारी की आय विवरणी प्रस्तुत करने और एक रसीद प्राप्त करेगा.
(Iii) नियोक्ता आय की, वापसी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है कि यह सुनिश्चित करेगा.
(Iv) नियोक्ता संबंधित पात्र कर्मचारियों के लिए मूल्यांकन अधिकारी से प्राप्त स्वीकृतियां वितरित करेगा.
प्र.5. वापसी का प्रस्तुत की तिथि. -
इस योजना, नियोक्ता निर्धारण अधिकारी के पात्र कर्मचारी की आय की वापसी सुसज्जित किया गया है जिस पर तारीख के तहत अपने नियोक्ता के माध्यम से आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए चुनता है जो एक पात्र कर्मचारी के लिए की वापसी की प्रस्तुत करने की तारीख के रूप में माना जाएगा वापसी कर्मचारी द्वारा दायर की गई है के रूप में यदि योग्य कर्मचारी और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों से आय, आय की प्रस्तुत के लिए लागू नहीं होगी.
F.N0.142/03/2004-TPL

