आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

12(अ)

अधिसूचना तिथि

05/01/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/01/1998

अधिसूचना: का. आ. 12(अ) जारी करने की तारीख: 5/1/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 12 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (6C)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/05/01
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (6C) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रोल्स रॉयस सैन्य हवाई इंजन के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी आय सीमित है कि वाणी, कर रहे एक विदेशी कंपनी तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से लंगर लेन, डर्बी, DE24 8BJ, इंग्लैंड, पर अपने कार्यालय के साथ जुड़ा परियोजनाओं में भारत में या बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के साथ किए गए 27 मार्च 1996, दिनांक समझौते के अनुसरण में प्राप्त भारत की सुरक्षा आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ने कहा कि कंपनी की कुल आय की गणना के लिए ध्यान में रखा जाना नहीं होगा:
कहा समझौते के अनुसरण में स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति पर आय स्पेयर पार्ट्स ने कहा कि कंपनी की कुल आय की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा ने कहा की आपूर्ति पर धारा 10 और आय के उक्त खंड (6C) के तहत छूट नहीं होगी बशर्ते कि .
[अधिसूचना संख्या 10494 / एफ सं 200/112/96-ITA-I