आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

126

अधिसूचना तिथि

31/03/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/03/2005

अधिसूचना: 126 जारी करने की तिथि: 31/03/2005

अधिसूचना सं. 126/05, 31-3-2005 दिनांक


आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड के उपखंड (चतुर्थ) (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पेरियार की 'पेरियार मैनियामाई संस्थान सूचित करता है , चेन्नई "निर्धारण वर्ष अर्थात् निम्न शर्तों के 2001-2002 2003-2004 के अधीन के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए: -

(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;

(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं होगा. (5) की धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में अन्य बुद्धिमान ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले साल इस अवधि के दौरान;

व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;

(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;

(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.


[एफ सं 197/30/2005-ITA-l]