आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

125

अधिसूचना तिथि

31/03/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/03/2005

अधिसूचना: 125 जारी करने की तिथि: 31/03/2005

अधिसूचना सं. 125/2005, 31-3-2005 दिनांक


यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि संगठन एम / एस आर्य वैद्य साला, पीओ कोट्टाकल, डीटी.मलप्पुरम, केरल - 676503 (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के साथ 1962 पढ़ा खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है 2002/01/04 से श्रेणी 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं (और नहीं एक के रूप में अन्य संस्था को 1,' अनुसंधान के लिए पूरी तरह मौजूदा वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन ') निम्न शर्तों के अधीन तहत 2005/03/31 तक की अवधि: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.

(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय एवं व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आईटी की धारा 35 के. अधिनियम, 1961 के आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) को या उससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या बाद में समाप्त हो रहा है, जो भी इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर, क्षेत्राधिकार रखने.

(Iii) संगठन भी आय एवं व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा लेखा परीक्षक से (ख) के ऊपर, एक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट

(क) दाताओं की धारा 35 के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि को निर्दिष्ट (1) (ख).

(ख) व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.


[F.NO.203/25/2004-ITA-II]