125 : अधिसूचना: 125 जारी करने की तिथि: 29/3/2004
अधिसूचना सं.
125
अधिसूचना तिथि
29/03/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/03/2004
अधिसूचना नहीं : 125
धारा (ओं) भेजा :
जारी करने की तारीख : 29/3/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 125, डीटी. 29 मार्च 2004
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपखंड (चतुर्थ) खंड (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा पोस्ट युद्ध सेवा की "एकीकृत तमिलनाडु शेयरों सूचित करता है पुनर्निर्माण कोष और आकलन साल 2001-2002 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 2003-2004 के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए पूर्व सैनिकों, चेन्नई "के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए विशेष कोष: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्य बुद्धिमान ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.
F.No. 197/5/2004-ITA-I

