आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

124

अधिसूचना तिथि

30/03/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/03/2005

अधिसूचना: 124 जारी करने की तिथि: 30/03/2005

अधिसूचना सं. 124/2005, 30-3-2005 दिनांक


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -

1 (1) इन नियमों का आयकर (ग्यारहवें संशोधन) नियम, 2005 कहा जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, -

(क) भाग VI में, नियम 37 में, तालिका में, क्रम संख्या 2 के खिलाफ, स्तंभ में (1), शब्द, आंकड़े और पत्र के लिए 'और' इकाइयों के संबंध में आय "से अनुभाग 194K के तहत '; शब्द, आंकड़े और पत्र '"इकाइयों के संबंध में आय" से और अनुभाग 194LA के नीचे से अनुभाग 194K के तहत "कुछ अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान"' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) परिशिष्ट द्वितीय में, -

(मैं) फार्म सं 24 के लिए, निम्न प्रपत्र अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

कोई फार्म. 24

(द्वितीय) फार्म सं 26 के लिए, निम्न प्रपत्र अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

कोई फार्म. 26

(Iii) फार्म सं 27 के लिए, निम्न प्रपत्र अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

कोई फार्म. 27

(Iv) फार्म सं 27E के लिए, निम्न प्रपत्र अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

कोई फार्म. 27E

(ग) भाग VI-A में, नियम 37E के लिए, निम्नलिखित नियम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"37E अनुभाग 206C के तहत स्रोत (5 ए) में एकत्र कर के बारे में निर्धारित रिटर्न -. अनुभाग 206C के प्रावधानों के अनुसार कर संग्रह हर व्यक्ति, एक वित्तीय वर्ष के संबंध में, देने या आयकर प्राधिकरण को दिया जा करने के लिए प्रेरित करेगा नियम 37F, वित्तीय वर्ष के बाद जून के अंत तक फार्म सं 27E में टैक्स की वसूली के लिए बदले में करने के लिए भेजा .... "


[एफ सं 149/87/2004-TPL]