आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

124

परिपत्र की तिथि

13/11/1973

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/11/1973

परिपत्र सं. 124, 13-11-1973 दिनांकित

धारा 80mm एल रॉयल्टी, आदि., भारत में किसी भी चिंता से प्राप्त

599. दिशानिर्देश वजह - निर्धारिती कंपनी अनुभाग के तहत कटौती के लिए पात्र है जो भारत में किसी भी चिंता से, आदि रॉयल्टी, प्राप्त करता है, जिसके तहत समझौते का अनुमोदन

स्पष्टीकरण 1

ध्यान बोर्ड के परिपत्र सं 140 [एफ लिए आमंत्रित किया है सं 167/231/74-IT (एआई)], 1974/06/07 [स्पष्टीकरण 2], पैरा 1 (तेरहवीं), जिसमें यह कहा गया था कि विचार के रूप में एक समेकित राशि निर्दिष्ट जो एक समग्र समझौते के मामले में बोर्ड की राय में, यह ठीक से पता लगाने के लिए और सम्बद्ध ध्यान की राशि निर्धारित करने के लिए संभव नहीं था, अगर अनुभाग 80mm के दायरे से बाहर के मामलों में शामिल है जो प्रयोजनों के लिए, बोर्ड अनुभाग 80mm के प्रयोजनों के लिए इस तरह के एक समझौते को मंजूरी नहीं सकता खंड 80mm के लिए इस तरह के तकनीकी ज्ञान कैसे योग्यता के प्रावधान के संबंध में तकनीकी जानकारी या सेवाओं के प्रावधान. इस प्रकार, खंड 80mm के लाभ के इस तरह के एक समझौते के तहत प्राप्य रॉयल्टी की पूरी राशि, कमीशन, फीस, आदि, करने से इनकार किया जा सकता है.बोर्ड यह पुनर्विचार करने के लिए अवसर पड़ा है. यह इस तरह के मामलों में अनुमोदन गैर योग्यता मदों के लिए एक उपयुक्त पाबंदी को बोर्ड अधीन द्वारा प्रदान किया जाएगा कि निर्णय लिया गया है, को ध्यान में समझौते की समग्रता लेने के बाद, इतना है कि संतुलन, रॉयल्टी, कमीशन, फीस, आदि , खंड 80mm द्वारा कवर ऐसी तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में तकनीकी जानकारी या सेवाओं के प्रावधान के लिए है, जो छूट दी जा सकती है.

परिपत्र: नहीं 332 [एफ सं 167/231/74-IT (एआई)], 25-3-1982 दिनांकित.

स्पष्टीकरण 2

1संदर्भ बोर्ड के परिपत्र सं 124 [एफ लिए आमंत्रित किया है सं 167/231/72-IT (एआई)], दिनांक 13-11-1973 [अनुलग्नक द्वितीय].कहा परिपत्र के पैरा 2 तब अनुभाग 80mm के प्रयोजन के लिए समझौतों को मंजूरी देने के लिए बोर्ड द्वारा विकसित की गई थी जो दिशा निर्देशों में शामिल है. इन दिशानिर्देशों के बाद से समीक्षा की और संशोधित किया गया है. के रूप में निम्नानुसार संशोधित दिशानिर्देश हैं:

(मैं) बोर्ड की राय में, सदाशयी और वास्तविक नहीं है और खंड 80mm तहत स्वीकार्य कर रियायत के दुरुपयोग के लिए एक कपटपूर्ण व्यवस्था है, जो एक समझौते पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा.

(Ii) स्पष्ट रूप से होना करने के लिए तकनीकी जानकारी निर्दिष्ट नहीं है जो एक समझौते. इस आधार पर प्रदान की जाती है या बहुत ही सामान्य और व्यापक संदर्भ और जो में व्यक्त किया जाता है जो इस आधार पर प्रदान करने की तकनीकी जानकारी, के प्रावधान के संबंध में सेवाएं प्रदान की जा करने के लिए तकनीकी जानकारी की प्रकृति और दायरे के रूप में अस्पष्ट है प्रदान करने की सेवाओं और ध्यान की वजह अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होगा.

(Iii) मामलों में, जहां खंड 80mm के अंतर्गत निर्धारित कर रियायत का अनुदान, बोर्ड की राय में, कर रियायत, अर्थात के अनुदान अंतर्निहित उद्देश्यों को आगे नहीं होगा., तकनीकी जानकारी का दोहराव आयात को कम विदेश में और भारत में तकनीकी जानकारी के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करने से, समझौतों ऐसे मामलों में स्वीकृत नहीं किया जाएगा.

(Iv) वास्तव में 1 अप्रैल 1969 को या उसके बाद में दर्ज नहीं किया गया है, जो एक समझौते के अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होंगे.तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में एक तकनीकी पता है कि कैसे या सेवाओं के प्रतिपादन के प्रावधान के लिए एक समझौते को वास्तव में अनुसारी है जहां मामलों में, लिखित या 1 अप्रैल 1969 से पहले बनाया, मौखिक, चाहे समझौतों पर न किया हो या इस तरह के तकनीकी ज्ञान के प्रावधान के लिए या इस के सिवा संबंध में सेवाओं के प्रतिपादन के लिए 1 अप्रैल 1969 के बाद स्वीकृत नहीं किया जाएगा.

(V) भारत में एक व्यापार पर ले जाने नहीं है जो एक व्यक्ति के साथ समझौते की मंजूरी के लिए पात्र नहीं होंगे.व्यक्ति अनुभाग 80mm के तहत, कर राहत की विषय वस्तु होने की है जो आय, उसके पास से प्राप्त होता है समय पर भारत में एक व्यापार पर ले जाना चाहिए.  भारत में एक पेशे या व्यवसाय पर उठाते आयकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए भारत में एक व्यापार पर ले जाने, और इसलिए, एक पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के एक व्यक्ति के साथ एक समझौते के अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होगा के बराबर नहीं है.

इसकी प्रकृति और इसके प्रावधान के तरीके से, (2) खंड 80mm की उपधारा के खंड में से किसी के द्वारा कवर किया और सीधे सहायता करने की संभावना है, के रूप में (vi) समझौते के तहत प्रदान की तकनीकी पता है कि कैसे इस तरह होना चाहिए उप - धारा (1) ने कहा कि खंड के खंड (क) में उल्लिखित आपरेशनों में से किसी में.

1 [(सप्तम) (क) के समझौते के सामान के निर्माण या सामग्री के प्रसंस्करण में या इस तरह के निर्माण या प्रसंस्करण के लिए स्थापना या संयंत्र या मशीनरी के निर्माण में सहायता करने की संभावना है जो एक तकनीकी पता है कि कैसे के प्रावधान के लिए कहां , प्रदान की तकनीकी जानकारी / प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी ने और / या संयंत्र / मशीनरी डिजाइन और / या संयंत्र या मशीनरी की स्थापना / निर्माण प्रौद्योगिकी के निर्माण किया जाना चाहिए.

(ख) प्रबंधन संगठन से संबंधित पता है कि कैसे के प्रावधान के लिए करार, बिक्री, वित्त एवं लेखा और बाजार या मांग के अध्ययन के लिए अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होगा.

(ग) वित्तीय या अन्य संस्थाओं से सहायता के लिए समर्थन अनुप्रयोगों के प्रयोजन के लिए व्यवहार्यता या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए करार भी अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होगा.

रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके लिए उद्देश्यों को अब तक के रूप में परिपक्व था केवल यदि खंड 80mm के तहत अनुमोदन के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे निवेश के फैसले के प्रयोजन के लिए एक परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने के उद्देश्य से व्यवहार्यता या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए (डी) करार यह परियोजना रिपोर्ट में खंड 80mm तहत योग्यता आइटम से संबंधित है.]

(आठ) उपधारा के खंड (क) के अर्थ के भीतर किसी भी तकनीकी जानकारी के प्रावधान के बिना सेवा प्रदान करने के लिए करार (1) (2) खंड 80mm के अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होगा उप - धारा के साथ पढ़ा.अनुमोदन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, समझौते के तहत प्रदान की गई सेवाओं के इस तरह के तकनीकी पता है कि कैसे और ये ऐसे तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के व्यक्ति द्वारा प्रदान की जानी चाहिए के प्रावधान के संबंध में होना चाहिए.  एक अंतर - संबंध और प्रदान की सेवाओं और इस तरह के तकनीकी ज्ञान के प्रावधान के बीच अंतर - संबंध नहीं होना चाहिए.

(नौ) सिविल निर्माण से संबंधित तकनीकी जानकारी के प्रावधान के लिए या इस के सिवा संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए करार आपरेशनों के किसी भी उल्लेख में सीधे सहायता करने की संभावना है के रूप में उपलब्ध कराई गई तकनीकी पता है कि कैसे ऐसी है जहां सिवाय अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होगा उप खंड के खंड (क) (1) के खंड 80mm और प्रदान की गई सेवाओं के इस तरह के तकनीकी ज्ञान के प्रावधान के संबंध में हैं.

आपूर्ति, निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग संयंत्र की या डिजाइन और इंजीनियर आपूर्तिकर्ता से ही या नहीं, टर्नकी आधार पर अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होंगे या मशीनरी के लिए (एक्स) करार आपूर्तिकर्ता भी तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए समझौते के तहत आवश्यक है जब तक उप खंड के खंड (क) के अर्थ के भीतर (1) (2) खंड 80mm की या ऐसी तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए उप - धारा के साथ पढ़ा कैसे.यह भी इस तरह के संयंत्र या मशीनरी की, आदि, काम, रखरखाव के विषय में जानकारी देने के रूप में, समझौते के तहत आपूर्ति संयंत्र या मशीनरी के डिजाइन और चित्र की प्रतियां मात्र प्रस्तुत भीतर तकनीकी जानकारी के प्रावधान के रूप में नहीं माना जा जाएगा उप - धारा का अर्थ (2) खंड 80mm की.

(ग्यारहवीं) उस में व्यापार के उद्देश्य के लिए केवल यह प्राप्त हैं और जो इस प्रकार वह तकनीकी पता है कि कैसे और प्राप्त करता है जिस से व्यक्ति के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जाएगा, जो एक व्यक्ति के लिए तकनीकी जानकारी के प्रावधान के लिए एक समझौते तीसरे पक्ष उन्होंने आगे यह द्वारा सहायता प्रदान किए जाने की संभावना आपरेशन में उपयोग के लिए तकनीकी जानकारी पर पारित करेंगे जिसे करने के लिए अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होगा.

(बारहवीं) मामलों में तकनीकी पता है कि कैसे और / या तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराने के लिए एक समझौते के तहत प्राप्य विचार की राशि, बोर्ड की राय में, अनुचित रूप से है जहां अत्यधिक या अन्य कारणों से प्रेरित है, बोर्ड इस तरह के एक समझौते के संबंध में मंजूरी देने से मना कर सकता है.

(तेरहवीं) के एक समझौते के तहत देय विचार की राशि एक तकनीकी पता है कि कैसे के प्रावधान के लिए या के रूप में भी खंड 80mm के अर्थ के भीतर इस तरह की तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में सेवाओं के प्रतिपादन के लिए समग्र आंकड़ा समेकित मामलों में जहां खंड 80mm की गुंजाइश है और बाहर तकनीकी पता है कि कैसे या वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के लिए, बोर्ड की राय में, यह ठीक से पता लगाने और तकनीकी ज्ञान का प्रावधान करने के लिए सम्बद्ध ध्यान की राशि निर्धारित करने के लिए संभव नहीं होगा कैसे या अनुभाग 80mm, 1 [अनुमोदन को ध्यान में की समग्रता लेने के बाद, गैर योग्यता मदों के लिए उपयुक्त पाबंदी को बोर्ड अधीन द्वारा प्रदान किया जाएगा के तहत कवर तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में सेवाओं के प्रतिपादन के लिए समझौते, खंड 80mm द्वारा कवर कैसे इस तरह के तकनीकी ज्ञान के प्रावधान के संबंध में तकनीकी जानकारी या सेवाओं के प्रावधान के लिए है जो संतुलन रॉयल्टी, कमीशन, आदि फीस,,, मुक्त रखा जा सकता है.]

(चौदह) सामान्य तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए करार के अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होगा.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1974 की धारा 7 द्वारा खंड 80mm के प्रावधानों में किए गए संशोधन के फलस्वरूप, कर राहत, खंड 80mm के तहत, केवल एक भारतीय कंपनी को 1 अप्रैल 1975 से प्रभाव के साथ उपलब्ध होगा और करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा किसी भी अन्य निर्धारिती.तदनुसार, समझौतों एक तकनीकी पता है कि कैसे के प्रावधान के लिए या इस के सिवा संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए एक भारतीय कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आकलन वर्ष 1975-76 और उसके बाद के लिए अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होंगे.  इसके अलावा, मंजूरी पहले ही 1 अप्रैल 1975 और ऐसे व्यक्ति 1975 के लिए आकलन में, खंड 80mm के तहत, कर राहत के लिए हकदार नहीं होगा से ही ऑपरेटिव नहीं रहेगा ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रवेश समझौते के संबंध में दिए गए - 76 और बाद के वर्षों.

(3) इस तरह के समझौते की दो प्रमाणित प्रतियां अपने अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र के साथ बोर्ड को भेजा जाना चाहिए.समझौता पत्र के आदान प्रदान के माध्यम से मामलों में जहां,, प्रस्ताव और स्वीकृति का गठन सभी प्रासंगिक पत्र के दो प्रमाणित प्रतियां समझौते के अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए.

(4)आवेदकों को भी जैसे ही उसके बाद के रूप में संभव आवेदन या के साथ [अनुलग्नक] संलग्न प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत करना चाहिए.

दी गई सूचना विधिवत हस्ताक्षर किए और आवेदक की ओर से आयकर रिटर्न हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा सही होने के लिए प्रमाणित किया जाना चाहिए.

परिपत्र: नहीं 140 [एफसं 167/231/74-IT (एआई)], 6 दिनांकित - सर्कुलर नंबर 332 से संशोधित रूप में, 7-1974 [एफ  सं 167/231/74-IT (एआई)], 25-3-1982 दिनांकित और सर्कुलर नंबर 360 [एफ सं 167/231/74-IT (एआई)], 16-5-1983 दिनांकित.


अनुलग्नक मैं - आवेदन की संशोधित प्रोफार्मा

1समझौते के अनुमोदन के लिए आवेदक का विवरण:

(मैं) नाम और पते

(Ii) स्थिति (चाहे व्यक्तिगत / एचयूएफ / फर्म / एओपी / कंपनी)

(Iii) यदि एक कंपनी, चाहे धारा 2 (26) के अर्थ के भीतर एक भारतीय कंपनी

(Iv) नहीं तो एक कंपनी, कि क्या भारत में निवासी

(V) व्यापार की प्रकृति (ते) और / या अन्य गतिविधियों

   मूल्यांकन उद्देश्यों और स्थायी खाता संख्या या जनरल इंडेक्स नंबर के लिए आईटीओ अधिकारिता वाले (vi) पद

प्र.20. समझौते के लिए अन्य पार्टी के ब्योरे:

(मैं) नाम और पते

(Ii) वह भारत में एक व्यापार पर ले जा रही है; यदि हां, तो व्यवसाय की प्रकृति, अपने नाम और शैली और स्थान

आईटीओ मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए क्षेत्राधिकार रखने, और स्थायी खाता संख्या या जनरल इंडेक्स नंबर (iii) पद

(3)समझौते में प्रवेश किया था, जिस पर तारीख.  समझौते के पहले समझौते लेखन को कम किया गया है, जिस पर उस से भी एक तिथि पर में प्रवेश किया वास्तव में था, तो भी इस तरह के पहले की तारीख का उल्लेख कृपया

(4)नवीकरण, विस्तार या मौखिक या लिखित किसी भी पिछले समझौते के संशोधन में मौजूद समझौता है?  यदि हां, तो इस तरह के पिछले समझौते (ओं) का विवरण दे कृपया

प्र.5. आवेदक किसी भी तकनीकी जानकारी प्रदान करने या वर्तमान समझौते से पहले, (2) के ऊपर या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के लिए कम से पार्टी को इस के सिवा संबंध में किसी भी सेवा करती थी?

           यदि ऐसा है, बशर्ते कि ऐसे किसी भी पिछले समझौते की और तकनीकी जानकारी, आदि की प्रकृति का विवरण दे कृपया

     प्र.6.    आवेदक प्रदान की थी या किसी भी अन्य व्यक्ति को वर्तमान समझौते के तहत के रूप में इसी तरह पता है कि कैसे या सेवाएं प्रदान कर रहा है? यदि हां, तो भी संबंध में समझौते (ओं) क्या है / केंद्र सरकार / बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था कि क्या यह दर्शाता है, उसके संक्षिप्त विवरण दें कृपया

प्र.7.        तकनीकी जानकारी के प्रावधान के लिए या तकनीकी पता है कि कैसे, या दोनों का प्रावधान के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए उपस्थित समझौता है?

           मामले में समझौता केवल, जो सेवाओं आवेदक द्वारा प्रदान की गई है और कैसे आवेदक द्वारा सेवाओं का प्रतिपादन तकनीकी के प्रावधान के साथ जुड़ा हुआ है जो कर रहे हैं के संबंध में तकनीकी ज्ञान कैसे पता प्रदान कर रहा है कृपया स्पष्ट करें सेवाएं प्रदान करने के लिए है कैसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा.

     8    तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है और / या सेवाओं के भारत में या भारत के बाहर मौजूद समझौते के तहत प्रदान की गई है?

           भारत के बाहर, चाहे पूरी तरह या आंशिक रूप से है, तो तकनीकी प्रदान की जानकारी और / या भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं और उनमें से संबंध में विचार की राशि निर्दिष्ट करें.  इसके अलावा तकनीकी जानकारी / सेवाएं प्रदान कर रहे हैं प्रदान की गई है जिसे करने के लिए पार्टी का संकेत मिलता है.

     9    वर्तमान समझौते के तहत प्रदान की तकनीकी जानकारी है कि क्या:

(मैं) एक पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या इसी तरह की संपत्ति.(यह गिर जाता है, जिसमें श्रेणी निर्दिष्ट और व्याख्या कैसे करें); या

(Ii) औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल के विषय में एक जानकारी.(संक्षेप में जानकारी का वर्णन है और यह गिर जाता है जो श्रेणी में निर्दिष्ट करें.)

10 तकनीकी पता है कि कैसे 9 (मैं) से ऊपर के अंतर्गत आती है, तो संकेत मिलता है कृपया:

(एक) कैसे आवेदक इसे हासिल कर ली है या क्या व्यवस्था है कि वह इसे प्राप्त करने के लिए बनाया गया है;

(ख) आवेदक के स्वयं के अधिकार उसके संबंध में क्या कर रहे हैं;

(ग) क्या समझौता करने के लिए दूसरे पक्ष को इसके प्रावधान शामिल है:

(I) सभी के हस्तांतरण या इसके संबंध में आवेदक का कोई अधिकार; यदि हां, तो तबादला सही और अपने स्थानांतरण के तरीके की प्रकृति और सीमा निर्दिष्ट करें;

(Ii) अपने काम या उपयोग के विषय में किसी भी जानकारी का प्रदान करने; यदि हां, तो प्रदान जानकारी और इसके प्रदान करने के तरीके को निर्दिष्ट करें;

(Iii) समझौते को अन्य व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग; यदि हां, तो उपयोग की प्रकृति और तरीके से निर्दिष्ट करें.

प्र।11.तकनीकी पता है कि कैसे 9 के अंतर्गत आती हैं (ख) के ऊपर, कृपया स्पष्ट करें:

(मैं) प्राप्त करने और इसे प्रदान करने के लिए आवेदक के पास उपलब्ध व्यवस्थाओं;

(Ii) यह प्रदान करने के तरीके.

प्र.12.     उप - धारा (1) के खंड 80mm की और समझौते के तहत प्रदान की तकनीकी जानकारी के प्रत्येक प्रकार के संबंध में निम्नलिखित जानकारी देने के खंड के प्रावधानों (मैं) का संदर्भ लें:

क्रम सं. नहीं
तकनीकी प्रदान की पता है कि कैसे अपने स्वभाव और इसके प्रावधान के शिष्टाचार का संक्षिप्त विवरण.
(भी लागू हो सकता है के रूप में 9, 10 और 11 से ऊपर पारस के तहत उचित प्रविष्टि के संदर्भ में अदालत में तलब करें)
में सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है thesaid खंड में वर्णित गतिविधियों में से कौन, अर्थात,
(मैं) निर्माण या माल या माल के प्रसंस्करण;
(द्वितीय) की स्थापना या इस तरह के निर्माण या प्रसंस्करण के लिए मशीनरी या संयंत्र का निर्माण;
(Iii) एक मेरा है, अच्छी तरह से तेल या खनिज जमा के अन्य स्रोत के कामकाज में;
(चतुर्थ), या खोज या का परीक्षण, खनिज भंडार या उन तक पहुँच की जीत के लिए खोज में;
(V) किसी भी आपरेशन कृषि, पशुपालन, डेयरी या मुर्गी पालन, वानिकी या मछली पकड़ने से संबंधित
        एक सटीक विवरण दे कृपया
एक विशेष गतिविधि सहायता प्रदान की जाएगी कैसे कृपया बताएं
ध्यान की राशि प्राप्य / प्राप्त



.
 
 
 
 

प्र.13. किसी भी सेवा भी तकनीकी जानकारी के प्रावधान के अलावा समझौते के तहत प्रदान की गई है?  यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक सेवा के संबंध में निम्न जानकारी दें:

क्रम सं. बेच
की गई सेवा की प्रकृति
सेवा का प्रतिपादन एक पता है कि कैसे के प्रावधान के संबंध में है
जवाब कर्नल के लिए. 3 हाँ, सेवा प्रदान की गई है, जो के संबंध में तकनीकी जानकारी कृपया निर्दिष्ट है
(यह भी क्रम के संदर्भ में अदालत में तलब कर दीजिये. विशेष पता है कि कैसे बताया गया है 12 से ऊपर के खिलाफ जो पैरा के तहत नहीं.)
सेवा का प्रतिपादन एक तकनीकी पता है कि कैसे provison के साथ संबंध में है कि कैसे समझाने कृपया
Consideratation की राशि प्राप्य / प्राप्त




 
 
 
 
 
 

प्र.14. पारस 12 और इसके बाद के संस्करण 13 में वर्णित उन से अन्य एक पता है कि कैसे, सेवाओं और / या माल के समझौते कवर प्रावधान करता है?  यदि हां, तो भी प्राप्य / उन के संबंध में प्राप्त विचार की राशि उन्हें निर्दिष्ट और कृपया.

प्र.15.     (जैसा भी मामला हो, उसके सदस्यों / भागीदारों / निदेशकों में से किसी सहित) (मामले के रूप में अपने सदस्यों / भागीदारों / निदेशकों के किसी भी हो सकता है, सहित) आवेदक समझौते के लिए अन्य पार्टी के साथ किसी भी परिवार के संबंध है?  यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दे कृपया

प्र.16. (मामले के रूप में अपने सदस्यों / भागीदारों / निदेशकों के किसी भी हो सकता है, सहित) आवेदक / अपने सदस्यों / भागीदारों में से किसी सहित समझौते (के लिए अन्य पार्टी के व्यापार में, इस समझौते के तहत उसके अलावा कोई रुचि नहीं है, करता है निदेशकों, मामले के रूप में) हो सकता है?  यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दे कृपया

प्र.17. तकनीकी पता है कि कैसे और / या इस समझौते के तहत ही इस के सिवा संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराने के लिए आवेदक के पास उपलब्ध व्यवस्थाओं और सुविधाओं क्या कर रहे हैं

प्र.18. आवेदक इस समझौते के तहत प्रदान किए जाने की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए या इस के सिवा संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए, भारत में या विदेश में किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी समझौते या व्यवस्था बना दिया है?  यदि हां, तो निम्न जानकारी दें:

(मैं) के नाम और इस तरह के अन्य व्यक्ति का पता;

(Ii) एक साथ लिखित समझौते की एक प्रमाणित प्रति के साथ समझौता या व्यवस्था का विवरण, यदि कोई हो;

ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ आवेदक के रिश्ते और एसोसिएशन (iii) प्रकृति और सीमा

प्र.19.किसी भी आवेदन को आयकर अधिनियम की धारा 80mm तहत इस समझौते के अनुमोदन के लिए पहले से बनाया गया था?  यदि हां, तो कृपया बताएं:

(I) आवेदन किया गया था, जिस पर तारीख;

(द्वितीय) की मंजूरी दी गई या इनकार कर दिया था कि क्या (अनुमोदन / इनकार के बारे में निर्णय नहीं भेजी गई थी, जिसके तहत पत्र संख्या बोली कृपया)

प्र.20. समझौते के एक संयंत्र का आदि विनिर्माण, आपूर्ति, निर्माण, शामिल एक टर्नकी अनुबंध है, तो राज्य के लिए कृपया:

प्रक्रिया know-how/product डिजाइन, और / या संयंत्र डिजाइन और इंजीनियरिंग पता है कि कैसे समझौते के लिए अन्य पक्ष द्वारा प्रदान की जा रही है कि क्या (मैं), यदि नहीं, तो कैसे आवेदक यह पता है कि कैसे हासिल कर ली है?वह किसी अन्य व्यक्ति, जैसे कि अन्य व्यक्ति के नाम और पते से इसे प्राप्त कर रही है, तो आवेदक और इस तरह दोनों के बीच किसी भी परिवार के रिश्ते या अन्य सहयोग और ब्याज की इस निमित्त और ब्यौरे में इस तरह के अन्य व्यक्ति के साथ किए गए समझौते / व्यवस्था का विवरण अन्य व्यक्ति;

(Ii) यदि कोई हो, या इस के सिवा संबंध में, यदि कोई हो, सेवाएं प्रदान, और जैसे मशीनरी / संयंत्र की कीमत सम्बद्ध ध्यान की राशि के लिए तकनीकी जानकारी का प्रावधान करने के लिए सम्बद्ध ध्यान की राशि .समझौते के तहत कुल विचार प्राप्य इतनी के रूप में विभाजित है जिसके आधार पर भी निर्दिष्ट जाए

प्र.21. समझौते संयंत्र डिजाइन और इंजीनियरिंग से मिलकर तकनीकी जानकारी के प्रावधान शामिल हैं, इस प्रक्रिया पता है कि कैसे या उत्पाद डिजाइन समझौते के लिए अन्य पक्ष द्वारा प्रदान किया गया है कि क्या वह कृपया, यदि नहीं, तो आवेदक कुछ अन्य से इसे हासिल कर ली है व्यक्ति?  यदि आवेदक / कुछ अन्य व्यक्ति से यह प्राप्त हुआ है प्राप्त कर रहा है, कृपया स्पष्ट करें:

(मैं) के नाम और इस तरह के अन्य व्यक्ति का पता;

(Ii) इस संबंध में ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ किए गए समझौते / व्यवस्था का विवरण;

आवेदक और ऐसे अन्य व्यक्ति के बीच किसी भी परिवार के रिश्ते या अन्य संस्था या ब्याज (iii) ब्यौरे

प्र.22. आवेदक प्रासंगिक मानता है जो किसी भी अन्य जानकारी.

अनुलग्नक द्वितीय - परिपत्र सं. स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट 124, दिनांक 13-11-1973

1वित्त अधिनियम, 1969 1 अप्रैल 1970, भारत में किसी भी व्यापार चिंता से आदि रॉयल्टी, तकनीकी सेवा शुल्क,, के माध्यम से एक भारतीय कंपनी द्वारा प्राप्त आय की रियायती कराधान के लिए खंड 80mm में एक नया प्रावधान से प्रभावी पेश इस तरह के तकनीकी ज्ञान के प्रावधान के संबंध में तकनीकी जानकारी या प्रतिपादन सेवाएं प्रदान करने के विचार में.  प्रावधान के तहत, एक कंपनी अपनी कर योग्य आय की गणना में इस तरह के आय की 40 फीसदी की कटौती करने का हकदार था.  खंड वित्त अधिनियम, 1970 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 के द्वारा संशोधित किया गया है. 1 अप्रैल 1972 से प्रभावी कर रियायत तकनीकी पता है कि कैसे या तकनीकी सेवाओं आदि जैसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी फर्म, के रूप में निवासी गैर निगमित करदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं जिन मामलों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है  अनुभाग की आवश्यकताओं को निम्नानुसार हैं:

(क) कटौती केवल यह निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई तकनीकी जानकारी (चाहे पेटेंट या नहीं) वस्तुओं या सामग्री के निर्माण या संसाधन में या इस तरह के निर्माण के लिए मशीनरी या संयंत्र की स्थापना या निर्माण में सहायता करने की संभावना है स्वीकार्य है या प्रसंस्करण, या एक मेरा है, अच्छी तरह से तेल या खनिज भंडार के अन्य स्रोत का काम करने में, या और खनिज भंडार का परीक्षण या उन तक पहुँच जीतने के लिए पूर्वेक्षण में, या कृषि, पशुपालन, डेयरी से संबंधित किसी भी आपरेशन को ले जाने में या मुर्गी पालन, वानिकी या मछली पकड़ने.

आदि रॉयल्टी, कमीशन, फीस, भी कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे बिजली या जहाजों के निर्माण के उत्पादन से संबंधित तकनीकी जानकारी के प्रावधान के विचार में प्राप्त किया.

(ख) शब्द "तकनीकी जानकारी के प्रावधान" उप - धारा में परिभाषित किया गया है (2) मतलब करने के लिए

(मैं) एक पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या इसी तरह की संपत्ति के संबंध में (एक लाइसेंस देने सहित) सभी या किसी भी अधिकार के हस्तांतरण;

     (द्वितीय) का काम या एक पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या इसी तरह की संपत्ति के उपयोग के विषय में किसी भी जानकारी का प्रदान करने;

(Iii) किसी भी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या इसी तरह की संपत्ति का उपयोग;

(Iv) औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल के विषय में किसी भी जानकारी का प्रदान.

तकनीकी जानकारी के प्रावधान के लिए करार (चतुर्थ) के खंड में सूचीबद्ध सभी मामलों (मैं) के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है.करने के लिए खंड (i) (चतुर्थ) (2) खंड 80mm की उप - धारा की वियोजित पढ़ा जा सकता है और इन धाराओं में से किसी एक में निर्दिष्ट किसी बात के लिए प्रदान करता है जो एक समझौते अनुभाग 80mm के दायरे के भीतर गिर जाएगा, क्योंकि यह वह जगह है .यह तकनीकी जानकारी का प्रावधान सीधे निर्माण या प्रसंस्करण माल या माल की, या इस तरह के निर्माण या प्रसंस्करण के लिए मशीनरी या संयंत्र की स्थापना या निर्माण में या में करने में सहायता चाहिए ध्यान दें कि, हालांकि महत्वपूर्ण है, किसी एक या अधिक खंड 80mm की उप - धारा (1) में निर्दिष्ट अन्य कार्यों या गतिविधियों की.

(ग) तकनीकी पता है कि कैसे या सेवाओं के 1 अप्रैल 1969 को या उसके बाद निर्धारिती द्वारा प्रवेश के लिए एक समझौते के तहत प्रदान की जानी चाहिए.

प्रश्न में समझौता बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है केवल अगर (डी) धारा के तहत कटौती स्वीकार्य होगा.बोर्ड के अनुमोदन, हालांकि, समझौता 1 अप्रैल 1972 से पहले इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था जहां मामलों में आवश्यक नहीं होगा.  1 अप्रैल 1972 से पहले का निपटारा नहीं किया गया था जो केंद्र सरकार, के लिए किए गए अनुमोदन के लिए सभी आवेदनों के निपटान के लिए बोर्ड को हस्तांतरित किया गया है.

(ई) इस कटौती के लिए पात्र होने के लिए, तकनीकी जानकारी और सेवाओं के 1 अप्रैल 1969 और इस तरह के समझौते के लिए बोर्ड की मंजूरी लागू किया जाना चाहिए था या उसके बाद निर्धारिती द्वारा प्रवेश के लिए एक समझौते के तहत प्रदान की जानी चाहिए के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की 1 अक्तूबर से पहले.एक वैध अनुमोदन प्रदान किया गया है एक बार, यह कानून में निर्धारित शर्तों से संतुष्ट होना जारी प्रदान की समझौते के जीवन के लिए अच्छा करेंगे.

(च) सहकारी समितियों के अलावा और गैर निगमित करदाताओं के मामले में धारा के तहत कटौती के उप - धारा के रूप में प्रदान प्रासंगिक पिछले वर्षों के खातों लेखा परीक्षा की गई है केवल यदि मंजूरी दी गई है जो समझौतों के संबंध में अनुमति दी जाएगी (2 क) और निर्धारिती आय के बारे में उनकी वापसी विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित नियम 6AB के तहत निर्धारित फार्म नं -3 सी में इस तरह के ऑडिट की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत.

(छ) कोई कटौती सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत प्रभार्य है जो किसी भी आय के संबंध में इस धारा के तहत स्वीकार्य है.

(ज) निर्धारिती एक ही आय के संबंध में धारा 80-O के तहत कटौती के हकदार है अगर खंड के अंतर्गत कोई कटौती किसी भी आय के संबंध में अनुमति दी जाएगी.

प्र.20.    प्रोत्साहन प्रौद्योगिकी का दोहराव आयात को कम करने के दोहरे उद्देश्य के साथ और तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण और सर्विसिंग से उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में जैसा कि ऊपर बताया कर राहत उपलब्ध कराने के द्वारा स्थानीय पता है कि कैसे विकास को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है.  देखने में प्रोत्साहन और वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकताओं के पीछे उद्देश्य को ध्यान में रखते, बोर्ड इस तरह के अनुमोदन की मंजूरी के लिए निम्न दिशानिर्देशों विकसित किया है:

(मैं) समझौता कर परिहार के प्रयोजन के लिए साँठगाँठ से सदाशयी में प्रवेश किया और नहीं किया जाना चाहिए था.

(Ii) बहुत व्यापक संदर्भ में है या अस्पष्ट है, जो एक समझौते पर स्वीकृति नहीं दी जा सकती है.

(Iii) समझौते को सही मायने में 1 अप्रैल 1969 को या उसके बाद में दर्ज किया जाना चाहिए था.एक नई आड़ में एक पुराने समझौते की मंजूरी के लिए योग्य नहीं होगा.

(Iv) निवासी गैर निगमित करदाताओं के मामले में, समझौतों वास्तव में पर या 1 अप्रैल के बाद में प्रवेश किया, 1969 को अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा, लेकिन खंड 80mm के तहत लाभ के लिए ही और 1972 के निर्धारण वर्ष से उन्हें उपलब्ध हो जाएगा - 73.

प्रौद्योगिकी के दोहराव आयात कम कर देंगे या स्थानीय प्रौद्योगिकी के विकास के लिए योगदान देगा के रूप में (वी) प्रदान पता है कि कैसे इस तरह होना चाहिए.

(Vi) सेवाएं प्रदान करने के लिए करार ऐसी सेवाओं पता है कि कैसे उपलब्ध कराने के व्यक्ति द्वारा तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में प्रदान कर रहे हैं केवल यदि खंड 80mm के तहत अनुमोदन के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे.एक सलाहकार के रूप में या किसी अन्य क्षमता में दी गई सेवाओं अन्यथा तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में की तुलना में खंड के अंतर्गत पात्र नहीं होगा.

एक बनाने के लिए आदि कच्चे माल, बाजार, उपकरणों की प्रकृति, पौधे के आकार की उपलब्धता की दृष्टि से इस परियोजना की व्यवहार्यता के साथ काम कर परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए (सात) करार, तकनीकी आर्थिक निर्णय सामान्य रूप से धारा के तहत मंजूरी के लिए पात्र होंगे.इस तरह की जानकारी का प्रावधान सीधे माल के निर्माण में सहायता करेगा जब तक आदि प्रबंधन, लेखांकन, बिक्री के क्षेत्र में व्यावसायिक जानकारी के प्रावधान के लिए करार, या इस के सिवा संबंध में सेवाओं के प्रतिपादन के लिए, हालांकि, अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होगा , आदि

सिविल निर्माण सीधे और जटिल प्रक्रिया या संयंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक सिविल निर्माण से संबंधित तकनीकी जानकारी के प्रावधान के लिए (आठवीं) करार, या इस के सिवा संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए, अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होगा.

(नौ) एक के लिए तैयार निर्माण संयंत्र के स्थल पर निर्माण और आपूर्ति के लिए 'टर्नकी अनुबंध "अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होगा., हालांकि, वे एक पेटेंट या डिजाइन में एक अधिकार के हस्तांतरण या निर्माण कार्यों के विषय में किसी भी सूत्र या ऑपरेशन या निर्माण या संचालन से संबंधित डिजाइन और चित्र की आपूर्ति से संबंधित किसी भी पता है कि कैसे, या मैनुअल के प्रावधान, प्रदान शामिल है कहां तकनीकी पता है कि कैसे इस तरह के प्रावधान के कारण फीस कटौती के लिए पात्र होंगे.

    (एक्स) समझौता भारत में व्यापार पर ले जाने के एक व्यक्ति के साथ होना चाहिए.  इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "व्यक्ति" "Govermnent" शामिल होंगे.  यह प्रदान की तकनीकी जानकारी और व्यवसाय के बीच एक गठजोड़ नहीं होना चाहिए कि आवश्यक है.  लागू करने के लिए परीक्षण पता है कि कैसे के प्रावधान के निर्माण या वस्तुओं या सामग्री या अन्य निर्दिष्ट आपरेशन के प्रसंस्करण में सहायता करने की संभावना है या नहीं, हो जाएगा.  महज पता है कि कैसे में ट्रेडों जो एक व्यक्ति को पता है कि कैसे की सवारी के अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होगा.  पता है कि कैसे अवगत करा दिया या औद्योगिक उपक्रमों के प्रमोटरों को इस के सिवा संबंध में दी गई सेवाओं, हालांकि, प्रमोटरों और उपक्रमों अलग कानूनी संस्थाओं हैं कि बावजूद अर्हता प्राप्त करेंगे.

(ग्यारहवीं) यह तकनीकी पता है कि कैसे उपयोग किया जाएगा, जिसमें उद्योग भारत में स्थित होना चाहिए कि आवश्यक है.पता है कि कैसे भारत के बाहर एक उद्योग की स्थापना में निर्यात किया है और उपयोग करने के लिए होती है, जो उपलब्ध कराई,, धारा के तहत मंजूरी के प्रयोजन के लिए पात्र नहीं होगा.

(बारहवीं) समझौते के तहत भुगतान इसकी मात्रा और अपने कार्यकाल के संबंध में दोनों उचित होना चाहिए.भुगतान अत्यधिक या वाणिज्यिक हितों के अलावा अन्य से प्रेरित होना दिखाई देते हैं कहां, आवेदन अस्वीकार कर दिया करने के लिए उत्तरदायी है.

(तेरहवीं) के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो इस तरह की जानकारी का प्रदान ट्रेड मार्क, उपकरणों की आपूर्ति, के उपयोग के रूप में खंड 80mm के दायरे से बाहर के मामलों में शामिल हैं, जो अन्य बातों के साथ, प्रयोजनों के लिए विचार के रूप में एक समेकित राशि का उल्लेख समग्र समझौतों के मामले में तकनीकी ज्ञान, तकनीकी जानकारी, के प्रावधान के संबंध में प्रदान नहीं अनुभाग, या सेवाओं में निर्दिष्ट वस्तुओं या सामग्री या अन्य कार्यों के निर्माण या प्रसंस्करण में सहायता करने की संभावना नहीं है जो तकनीकी ज्ञान प्रदान किया सिवा संबंध में तकनीकी जानकारी या प्रतिपादन सेवाओं के प्रावधान से संबंधित विचार की राशि सभी प्रासंगिक तथ्यों की जांच पर अलग से निर्धारित करना होगा., हालांकि, इस तरह के एक प्रतीति संभव नहीं है कहाँ, बोर्ड इस तरह के एक समग्र समझौते के अनुमोदन के अनुदान से मना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.


न्यायिक विश्लेषण

डे कागज सलाहकार (पी.) - में समझायालिमिटेड सीबीडीटी वी. [1991] 197 आईटीआर 624 (Bom.) abovesaid परिपत्र निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ भेजा गया था:

"परिणाम भी दिशा निर्देशों के अनुसार, समझौते के तकनीकी पता है कि कैसे और सेवाओं के साथ संबंध में है, तो इस तरह की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के एक व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई है, कि है और एक अंतर - संबंध और के बीच अंतर - संबंध नहीं है सेवाएं प्रदान की गई है और इस तरह के तकनीकी ज्ञान का प्रावधान, समझौते अनुभाग 80mm के तहत अनुमोदन के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे. " (पी. 628)